नई दिल्ली/प्रयागराज। दुष्कर्म के एक मामले में जमानत याचिका को ईलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं इसको लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि यदि शारीरिक संबंध में नाबालिक की सहमति हैं तो नाबालिक की सहमति का कोई महत्व ही नहीं हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने रेप के आरोपी की जमानट याचिका खारिज कर दी, मीडिया सूत्रो की माने तो आरोपी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उसने नाबालिग की सहमति से शादी की है और उससे शारीरिक संबंध बनाए हैं लेकिन इस तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने इसे दुष्कर्म मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी
खारिज कर दी।
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अलीगढ़ के प्रवीण कश्यप की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सुधारानी ठाकुर की पीठ सुनवाई कर रही थी। याची के खिलाफ अलीगढ़ के लोढ़ा थाने में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले में कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भले ही लड़की ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा और शादी की हो और लड़की की सहमति से ही दोनों में शारीरिक संबंध बने हों। इसके बावजूद नाबालिग द्वारा दी गई सहमति का कानून की नजर में कोई महत्व नहीं है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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ठेकेदारों ने लापरवाही बरती तो जिले में किसी भी विभाग से कार्य नहीं मिलेगा
रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने खनिज मद से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि खनिज मद से उन कार्यों के लिए राशि दी जाती है जो जनकल्याण के लिए अतिआवश्यक हैं तथा जिनके लिए विभागीय मद में राशि नहीं है। जिले की स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिलाओं के कल्याण को बेहतर करने के लिए खनिज मद का उपयोग करें। खनिज मद की राशि का उपयोग करते हुए जिले के मानव सूचकांकों को बेहतर करें। इस मद से एक वर्ष पूर्व जो कार्य मंजूर किये गये थे उन्हें समय सीमा में पूरा करें। यदि कार्य अप्रारंभ हैं तो इसकी राशि निर्माण एजेंसी तत्काल वापस करें। कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। ठेकेदारों द्वारा यदि खनिज मद के कार्य में लापरवाही बरती गई हो तो उन्हें जिले में किसी भी विभाग से कार्य नहीं मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। कार्यपालन यंत्री पीएचई नल जल योजनाओं के लिए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। पूर्ण नल जल योजनाओं का भौतिक सत्यापन भी करायें। उप संचालक पशुपालन खनिज मद स्वीकृत 250 मुर्गी पालन शेडों का निर्माण समय सीमा में कराये। नईगढ़ी में स्वास्थ्य विभाग के लिए स्वीकृत प्रसूति कक्ष तथा पोस्र्टमाटम रूम के निर्माण की बाधाऐ दूर कर इनका तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराये। जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सभी निर्माण कार्यों में खनिज मद का उल्लेख करते हुए बोर्ड अनिवार्य रूप से लगायें। बैठक में परियोजना अधिकारी जिला पंचायत संजय सिंह ने खनिज मद से स्वीकृत कार्यो की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में उप संचालक पशुपालन डॉ. राजेश मिश्रा, प्राचार्य डाइट एसएन शर्मा, कार्यपालन यंत्री पीएचई शरद सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनएन मिश्रा तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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दृढ़ इच्छाशक्ति से पाया जा सकता है नशे की लत से छुटकारा
रीवा। बाल संप्रेक्षण गृह रीवा में विधिक साक्षारता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वाष्र्णेंय के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गयी। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अहमद रजा ने शिविर में कहा कि नशा अपराधों का मूल है नशे से एक व्यक्ति ही नहीं उसका परिवार और समाज खोखला हो रहा है। नशे से तन-मन, धन तथा सम्मान का विनाश होता है। दृढ़ इच्छाशक्ति से नशे की लत से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने शिविर में किशोर न्याय अधिनियम पाक्सो एक्ट तथा नशा उन्मूलन के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। शिविर में शामिल बाल संरक्षण गृह के बालकों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गयी तथा बाल संप्रेक्षण गृह के अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिये गये। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने भी शिविर में विधिक सहायता योजना की जानकारी दी।
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सीएनजी के लाभ एवं उपयोगिता विषय पर कार्यशाला 14 को
रीवा। सीएनजी के लाभ एवं उपयोगिता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला 14 अक्टूबर को आयोजित की गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प कार्यशाला के मुख्य अतिथि होंगे। सिटी गैस वितरिका एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के तत्वाधान में व्यंकट क्लब मैदान में कार्यशाला प्रात: 9 बजे से आरंभ होगी
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