सभी ताजा खबरें पढ़ने के लिए कृपया जरूर जुड़े🙏
Join Now
रीवा। रिजर्व बैंक द्वारा लेन-देन की सुविधा के लिए विभिन्न मूल्यों के सिक्के जारी किए गए हैं। जिले में कई दुकानदार छोटे मूल्य के सिक्के लेने से इंकार करते हैं। जिसके कारण छोटे मूल्य के सिक्के चलन से बाहर हो रहे हैं। इस संबंध में अग्रणी बैंक प्रबंधक एसके निगम ने बताया कि 50 पैसे अथवा उससे अधिक मूल्य के सिक्कों के लेन-देन पर किसी तरह की रोक नहीं है। कोई भी व्यक्ति सिक्कों के लेन-देन से इंकार नहीं कर सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सिक्कों के लेन-देन से इंकार करना वैधानिक अपराध है। उन्होंने बताया कि बैंक शाखा में खाता होने पर व्यक्ति एक हजार रुपए तक के सिक्के जमा करा सकता है। एक बैंक खाते पर अधिकतम एक हजार रुपए तक के सिक्कों की सीमा निर्धारित की गई है। सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वे 50 पैसे या उससे अधिक के सिक्कों के लेन-देन से इंकार न करें। यदि कोई सिक्का लेने से इनकार करता है तो इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियो को दें, सम्बंधित के ऊपर कार्यवाही की जाएगी.