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रीवा। नगर पालिक निगम रीवा के स्वामित्व के तानसेन काम्पलेक्स रीवा स्थित कार्यालय भवन 1600 वर्गफिट (द्वितीयतल) का नामांतरण के माध्यम से किराये पर आवंटन प्रभात कुमार गुप्ता, आत्मज रामलाल गुप्ता, सिरमौर चौराहा, रीवा म.प्र. को दिनांक 31.12.2013 को किया गया, जिसका अनुबंध 35 माह के लिये किया गया था, किन्तु दिनांक 31.02.2017 के पश्चात् इनके द्वारा अनुबंध का नवीनीकरण नहीं कराया गया और इन्हे कई बार नोटिस भी दी गई और पर्याप्त समय राशि जमा करने हेतु दिया गया, किन्तु उनके द्वारा बकाया किराया की राशि रू. 819420.00 एवं उस पर अधिरोपित 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जमा नहीं की गई है, जिसे गंभीरता से लेते हुऐ आयुक्त मृणाल मीणा द्वारा उक्त कार्यालय भवन का आवंटन निरस्त कर बकाया राशि की वसूली अनुबंध के प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 390-क के प्रावधान के अंतर्गत अध्याय 12 में उपबंधित रीति के अनुसार आवंटी के चल/अचल सम्पत्ति के आसेध तथा विक्रय द्वारा किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।श्प्रभात गुप्ता के चल/अचल सम्पत्ति की जानकारी 07 दिवस के अन्दर प्राप्त कर उनके कुर्की की कार्यवाही की जावेगी। जिनका किराया एवं प्रीमियम बकाया है, वह शीघ्र राशि जमा करें, अन्यथा उनका भी आवंटन निरस्त कर कुर्की की कार्यवाही निगम प्रशासन द्वारा की जावेगी। आपको बता दे कि इस प्रकार के बकाया दारों की सूची निगम ने तैयार कर ली है, अंगले सप्ताह इन पर कार्यवाही होगी.
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