रीवा। जिला कलेक्टर एवं प्रशासक डॉ. इलैया राजा टी एवं निगम आयुक्त मृणाल मीना तथा एसपी भसीन जी के द्वारा रात्रि कालीन भ्रमण किया गया भ्रमण के दौरान हॉस्पिटल चौराहा से धोबिया टंकी के बीचो बीच कुछ दुकानदारों के द्वारा दुकान को बाहर से लगाया गया था जिस पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए उपरोक्त अतिक्रमण हटाए जाने हेतु निर्देश किया गया था इस संबंध में हॉस्पिटल गेट के पास ठेला वालों को 1000 की चलानी कार्यवाही की गई एवं वहां लगे हुए टीन सेड को निकलवाया गया उसी के साथ फिर मस्जिद की दुकानों के सामने निरीक्षण किया गया मस्जिद के दुकानों में लगाए गए सेडो को तत्काल हटाने के निर्देश दिये गये जिस संबंध में आज दिनांक को सभी सीटों को हटवाया गया एवं हिदायत भी दी गई कि अगर भविष्य में दोबारा इस तरह लगाएंगे तो चलानी कार्यवाही की जाएगी रात्रि कालीन भ्रमण के दौरान पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम के कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह, सहायक यंत्री बीएस बुंदेला, दिलीप त्रिपाठी, अतिक्रमण प्रभारी अच्छेलाल पटेल को अतिक्रमण हटाने के लिए जो निर्देश दिए गए थे उन सभी कार्यवाहियों को शुक्रवार को अतिक्रमण प्रभारी अच्छेलाल पटेल द्वारा अपनी टीम की मौजूदगी में उपरोक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार जोन 1 एवं 2 हाउसिंग बोर्ड बोदा रोड़ सैनिक कल्याण बोर्ड आफिस के सामने अवैध निर्माण कर पक्की दीवाल एवं टीन सेड लगाया गया था तथा कुल 10 दुकाने संचालित की जा रही थी जिसे अतिक्रमण प्रभारी द्वारा तोड़ा गया उक्त कार्यवाही में कार्यपालन यंत्री एचके त्रिपाठी, अतिक्रमण प्रभारी रावेन्द्र शुक्ला, एवं आनंदपाल सिंह मौजूद रहें। बता दे कि निगमायुक्त मृणाल मीना के आने के बाद से लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
दुकानदारों को नोटिस
नगर निगम द्वारा पुरानी मृगनयनी के बगल में गंगा वाटिका के सामने निर्मित काम्पलेक्स, प्रकाश चौराहा के पास निर्मित प्रकाश काम्पलेक्स, लक्ष्मी मार्केट एवं सुपर मार्केट की दुकानों के सामने फुटपाथ पर व्यापारियों द्वारा अस्थाई रूप से अतिक्रमण कर स्कूटर/मोटर सायकल एवं अन्य वाहन खड़े कराये जाते हैं। जिससे काम्पलेक्स में खरीददारी करने वाले लोगो के आवागमन में अवरोध होने के साथ काम्पलेक्स क्षेत्र अव्यवस्थित रहता है, जिसे गंभीरता से लेते हुये निगम आयुक्त मृणाल मीना के निर्देश पर दुकान के सामने वाहन नहीं रखने की नोटिस व्यापारियों को देते हुये उन्हे चेताया गया है कि नगर पालिक निगम रीवा द्वारा आपको उक्त दुकान 35 माह के लिये किराये पर आवंटित है तथा उसका समय-समय पर नवीनीकरण किया जाता है। उनके द्वारा पूरित किये गये अनुबंध अनुसार दुकान के अतिरिक्त (क्षेत्र में) किसी स्थान पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और न ही न्यूसेन्स/प्रदूषण किया जा सकता है। किन्तु उनके द्वारा लगातार दुकान के सामने वाहन खड़े कराये जा रहे हैं, जो अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन है। उक्त काम्पलेक्स के आसपास 3 वाहन पार्किंग स्थल नगर निगम रीवा द्वारा बनाये गये हैं, उनमें वाहन खड़ा कराना चाहिये, किन्तु व्यापारियों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। व्यापारियों द्वारा स्वयं एवं ग्राहकों के वाहन, निगम के पार्किंग स्थलों में खड़ा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा 03 दिवस के पश्चात् उन्हे आवंटित दुकान निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
निर्धारित पार्किंग चार्ज ही देवे
समान फ्लाई ओव्हर ब्रिज ज्योति स्कूल से समान तिराहा होते हुये शिल्पी कुंज व्यावसायिक काम्पलेक्स के नीचे वाहन पार्किंग की व्यवस्था नगर निगम रीवा द्वारा जनहित में बनाई गई है। पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका भानू मिश्रा बिछिया रीवा को दिया गया है। दो पहिया वाहनों हेतु रू. 5/- प्रति वाहन तथा तीन पाहिया/चार पहिया वाहनों हेतु रू. 10/- प्रति वाहन प्रतिदिन की दर नगर निगम रीवा द्वारा निर्धारित है। पार्किंग स्थल में वाहन खड़ा करने पर पार्किंग शुल्क देय है। निर्धारित दर से अधिक की वसूली यदि ठेकेदार व उसके कर्मचारी करते हैं, तो उसकी सूचना कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा एवं पुलिस कंट्रोल रूम रीवा को दी जा सकती है।
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