रीवा। न्यू ईयर की सुरुआत चंद दिनों बाद होने जा रही है। वर्ष 2021 के कुछ दिन ही शेष है। ऐसे में लोंग न्यू ईयर की शुरुआत को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते है। कोई परिवार के साथ मंदिर या अन्य जगहों पर घूमने जाता है तो कोई दोस्तो के साथ जश्न मनाता है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वालों व सेलिब्रेशन की व्यवस्था करने वालो पर कुछ पाबंदिया जिला प्रशासन ने लगाई है। विशेष अवसरों पर मदिरा परोसने की प्रथा चल निकली है। शादी हो पार्टी सुराप्रेमी बिना शराब के फीकी मानते हैं। न्यू ईयर तो बिना शराब की मनाई ही नहीं जाती, क्रिसमस डे में भी कहीं-कहीं जाम छलक जाते हैं। मजे की बात तो यह है कि सुराप्रेमियों के लिए एक अलग ही व्यवस्था की जाती है, जिसमें लाखों रुपये तो शराब में खर्च कर देते हैं लेकिन इसके लिए लाईसेंस नहीं लेते। होटल हो या रेस्टॉरेंट वहां भी यही हाल हैं बिना अनुमति के वहां भी शराब परोसी जाती है। हाल ही में आबकारी विभाग की टीम ने सिरमौर चौराहा स्थित रेस्टॉरेंट में दबिस देकर शराब पिलाये जाने पर संचालक सहित तीन के विरुद्ध अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किये है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, कलेक्टर ने स त आदेश जारी किये हैं बिना लाईसेंस के किसी भी कार्यक्रम में यदि शराब परोसी गई तो आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर ने बताया एक दिन के लिए आकस्मिक लाईसेंस एफएल-5 जारी किया जाता है। विभाग द्वारा इसके आवेदन को ऑनलाइन किया गया है। श्री सांगर ने बताया कि आकस्मिक लाईसेंस को तीन श्रेणियों में रखा गया है। व्यक्तिगत रुप से यदि कोई अपने घर में कार्यक्रम करता है तो 5 सौ रुपये, विवाह घर या सार्वजनिक स्थान जहां न रहने व्यवस्था हो और न ही खाने की व्यवस्था ऐसे स्थान में काकटेल जश्न मनाने के लिए 5 हजार रुपये एंव होटलों (जहां रुकने एंव खाने की व्यवस्था हो)में काकटेल पार्टी मनाने के लिए 10 हजार रुपये की लाईसेंस फीस जमा करनी होगी। यह सुविधा सुबह 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक ही रहेगी, रात्रि 12 बजे के बाद यदि पार्टी चली तो अतिरिक्त दो घंटे के लिए 5 हजार रुपये जमा करने होंगे। सहायक आबकारी आयुक्त श्री सांगर कहा कि कलेक्टर के आदेश की अवहेलना किये जाने पर यदि पकड़े गये तो संचालक या आयोजक के विरुद्ध स त कार्रवाही की जायेगी।
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