भोपाल। कोविड काल के दौरान अशासकीय स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण शुल्क में छूट दी गई। इस छूट का संस्थाओं ने गलत फायदा उठाया और फीस ही जमा नहीं की। अब स्कूल शिक्षा विभाग मान्यता नवीनीकरण शुल्क को लेकर सख्त है। लोक शिक्षण संचालनालय ने पत्र जारी कर सभी 38 स्कूलों को 30 मार्च तक का मौका दिया है। इसके बाद हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। ज्ञात हो कि कोविड महामारी के दौरान अशासकीय विद्यालयों के संचालन में आ रही समस्या को दृृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि जिन संस्थाओं द्वारा मप्र माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 एवं यथा संशोधन नियम 2020 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से आगामी 5 वर्षों तक की हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल को मान्यता नवीनीकरण के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन किया जाता है तो उक्त संस्थाओं को यह छूट प्रदान की जाती है कि वे मान्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान 31 दिसंबर 2021 तक एक मुश्त अथवा तीन किश्तों में जमा कर सकते हैं। उक्त छूट के बावजूद कतिपय संस्थाओं द्वारा सम्पूर्ण किश्तों का भुगतान जमा नहीं किया है। 38 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा आज दिनांक तक कोई भी शुल्क जमा नहीं की गई हैं। इन सभी अशासकीय संस्थाओं को अंतिम मौका दिया गया है। शेष शुल्क जमा करने के लिए 30 मार्च 2022 तक की डेट फाइनल की गई है। इसके बाद भी यदि शुल्क जमा नहीं की जाती है तो संस्थाओं की मान्यता स्वत: समाप्त कर दी जाएगी।
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