रीवा। जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत एक लाख 50 हजार रुपए से 25 लाख रुपए तक के उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। इस संबंध में कार्यपालन अधिकारी एमपी पाठक ने बताया कि योजना के तहत लघु उद्यमों की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। सेवा इकाई एवं फुटकर व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, किराना व्यवसाय आदि के लिए एक लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। योजना के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो तथा शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास हो। उसके परिवार की वार्षिक आय सालाना 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। योजना के आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं समग्र आईडी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। योजना का लाभ बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। प्रकरण मंजूर होने के बाद हितग्राही को 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान नियमित ऋण अदा करने पर अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा। योजना के समस्त ऋणों की गारंटी फीस शासन द्वारा दी जाएगी। पात्र आवेदक समस्त डॉट एमपी ऑनलाइन डॉट जीओभी डॉट इन पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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