रीवा।प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने वाली महिला और उसके प्रेमी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। विवि थाने के अजगरहा निवासी अर्चना साकेत ने 12 अगस्त 2021 को अपने पति राजू साकेत को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया था।
पति पूरी रात उल्टी करता रहा और उसने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। सुबह जब उसकी मौत हो गई तो उसने घर वालों को घटना के बारे में जानकारी दी। उसका संदीप साकेत के साथ प्रेम प्रसंग चलता था और पति की मौत के बाद उसने प्रेमी के साथ शादी कर चली गई थी। इस घटना को प्रथम दृष्ट्िया आत्महत्या माना जा रहा था लेकिन पुलिस ने जांच कर पूरे मामले का खुलासा किया और महिला व उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
नवम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक कमल नारायण सिंह ने की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और हत्या में आरोपी अर्चना साकेत व उसके प्रेमी संदीप साकेत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया है।