रीवा। जिले की सेवा सहकारी समिति हर्दी में 1886382 रू. के खाद घोटाले का मामला सामने आने के बाद सहकारिता विभाग के उपायुक्त एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गबन की राशि की वसूली की कार्यवाही के साथ-साथ सहकारिता न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने एवं संबेधित थाने में एफआईआर कराने के निर्देश दिये गये हैं।
शाखा प्रबंधक पहाड़ी, हर्दी सोसायटी के प्रशासक एवं समिति प्रबंधक को संबोधित आदेश में निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के खाद व्यवसाय में हर्दी सोसायटी में किये गये 1886382 रू. की राशि के गबन के मामले में अनिवार्य रूप से कार्यवाही करते हुए 15 अप्रैल तक काग्रवाही संपादित कर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुतकिया जाय।
आदेश के मुताबिक सेवा सहकारी समिति हर्दी में 1886382 रू. के खाद घोटाले के लिए समिति कर्मचारी राजीव लोचन शुक्ला को जिम्मेदार ठहराया गया है। समिति के प्रशासक को निर्देशित किया गया है कि घोटाले के आरोपी राजीव लोचन शुक्ल के विरुद्ध समिति कर्मचारी सेवा नियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाय। समिति प्रबंधक एवे प्रशासक द्वारा गबन की गई राशि की वसूली के लिए सहकारी अधिनियम की धारा 64 एवं 68 के अंतर्गत सोसायटी द्वारा सहकारी न्यायालय में प्रकरण दर्ज काराया जाय।
आदेश में कहा गया है कि राशि का गबन अपराधिक कृत्य की परिधि में आता है। इस मामले में समिति के प्रशासक एवं शाखा प्रबंधक पहाड़ी द्वारा संयुक्त रूप से संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाय। इस संपूर्ण कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर रीवा एवं मऊगंज को भी सूचित किया गया है।