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दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित
रीवा। अपर कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक शैलेन्द्र सिंह ने दो उपभोक्ता भंडार शासकीय उचित मूल्य की दुकान द्वारा अनियमितता बरतने पर इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दूसरी उचित मूल्य की दुकान से संबद्ध कर दिया गया है। अपर कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि सोनिया महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी उपभोक्ता भंडार शासकीय उचित मूल्य दुकान वार्ड क्रमांक 21 ब के निरीक्षण के दौरान दुकान में दर सूची का बोर्ड एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बोर्ड लगा नहीं पाया गया। दुकान में 38.53 क्विंटल गेंहू, 3.40 क्विंटल चावल एवं 11 किलो नमक घोषित स्टाक से कम पाया गया जिसकी कीमत 87 हजार 268 रुपए है। विक्रेता द्वारा उक्त खाद्यान्न की कालाबाजारी कर मुनाफा कमाया गया है। अत: मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 का उल्लंघन करने पर उक्त दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आगामी आदेश तक के लिए शिवाजी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार वार्ड क्रमांक 21 ब की उचित मूल्य दुकान से संलग्न किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रियंका महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार शासकीय उचित मूल्य की दुकान वार्ड क्रमांक 25 अ के निरीक्षण के दौरान दुकान बंद पाई गई। दुकान में कोई बोर्ड नहीं लगाया गया। उक्त अनियमितता बरतने पर प्रियंका महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार शासकीय उचित मूल्य दुकान वार्ड क्रमांक 25 अ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आगामी आदेश तक के लिए वार्ड क्रमांक 25 ब की उचित मूल्य दुकान से संलग्न कर दिया गया है।
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