रीवा। भू्रण हत्या व भ्रूण परीक्षण के मामले जिले में लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में बड़ी पुल में नवजात के बोरे में बंधे होने व एक नवजात को लेकर कुत्ता रमागोविंद पैलेस पहुंच गया था। जिसके बाद से जिले भर में हड़कंप मचा हुआ था। कलेक्टर मनोज पुष्प से मामले को गंभीरता से लिया है। जिले में भ्रूण परीक्षण करने वाले संस्थानो पर लगाम लगाने सख्ती से जांच के आदेश दिए गए है। बता दें कि प्रयागराज प्रशासन यूपी से अनुमति लेकर बार्डर क्षेत्र पर संचालित नर्सिंग होम खासकर चाकघाट में जांच के लिए आदेशित किया है। बता दें कि लगातार शिकायते आ रही है कि चाकघाट में संचालित नर्सिंग होमों में भू्र्रण हत्या व परीक्षण किया जा रहा है।
यह भी दिए आदेश…
पीसी एडं पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि समिति के सदस्य नर्सिंग होम तथा अस्पतालों का निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप नर्सिंग होम तथा सोनोग्राफी सेंटरों में व्यवस्थाएं न होने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। जिले की सीमा पर स्थित कस्बे चाकघाट से कुछ आगे उत्तरप्रदेश राज्य की सीमा में कुछ सोनोग्राफी सेंटर संचालित हो रहे हैं। इनमें निरीक्षण की अनुमति के लिए प्रयागराज प्रशासन से संपर्क करें। भ्रूण लिंग परीक्षण की गुप्त रूप से सूचना देने वाले के लिए एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान मुखबिर पुरस्कार योजना में किया गया था। अब इस राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम तथा पहचान गुप्त रखा जाता है। प्रकरण का चालान कोर्ट में प्रस्तुत करने पर मुखबिर को एक लाख 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिसमें मुखबिर को 50 हजार रुपए, जिला नोडल अधिकारी पीसी एण्ड पीएनडीटी समिति को 25 हजार रुपए तथा अभियोजन अधिकारी को 25 हजार रुपए की राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि के रूप में 75 हजार रुपए न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर दिया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा स्ट्रिंग ऑपरेशन के माध्यम से भी भ्रूण लिंग परीक्षण का मामला उजागर करने पर उसे दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि लगातार प्रयासों तथा लोगों को जागरूक करने के कारण जिले के लिंगानुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में रीवा जिले में जन्म के समय शिशु लिंगानुपात 956 प्रति हजार हो गया है। प्रत्येक सोनोग्राफी केन्द्र से हर माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर उसकी रिर्पोट कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें। प्रतिवेदन न देने वाले सोनोग्राफी केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी करें। नोडल अधिकारी सोनोग्राफी सेंटर का निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार निरीक्षण करें। उनमें किसी तरह की कमी पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि एक्ट के प्रावधानों तथा मुखबिर प्रोत्साहन योजना का सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों की कुशलता से पैरवी करें, जिससे दोषियों को सजा मिल सके। बैठक में भ्रूण लिंग परीक्षण के दोषियों की सजा तीन साल से बढ़ाकर 10 साल करने संबंधी प्रस्ताव शासन स्तर को प्रेषित करने को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बीएल मिश्रा ने सोनोग्राफी सेंटरों तथा आईव्हीएफ केन्द्रों में सोनोग्राफी मशीनों की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में सोनोग्राफी केन्द्रों में पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट से संबंधित सूचना बोर्ड प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा पाण्डेय, नोडल अधिकारी डॉ. एनके मिश्रा, समाजसेवी विक्रांत द्विवेदी, डॉ. किरण त्रिपाठी, जिला अभियोजन अधिकारी, डॉ. मुकेश येंगल तथा समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।
दो लाख का मिलेगा ईनाम
भ्रूण लिंग परीक्षण की गुप्त रूप से सूचना देने वाले के लिए एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान मुखबिर पुरस्कार योजना में किया गया था। अब इस राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम तथा पहचान गुप्त रखा जाता है। प्रकरण का चालान कोर्ट में प्रस्तुत करने पर मुखबिर को एक लाख 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिसमें मुखबिर को 50 हजार रुपए, जिला नोडल अधिकारी पीसी एण्ड पीएनडीटी समिति को 25 हजार रुपए तथा अभियोजन अधिकारी को 25 हजार रुपए की राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि के रूप में 75 हजार रुपए न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर दिया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा स्ट्रिंग ऑपरेशन के माध्यम से भी भ्रूण लिंग परीक्षण का मामला उजागर करने पर उसे दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
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