रीवा। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेत्री सीमा जयवीर सिंह को जिला न्यायालय मऊगंज से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव दौरान सीमा सिंह, उनके पति जयवीर सिंह व छात्र बेटे पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही को खारिज कर दिया है। तदाशय का आदेश कोर्ट ने पिछले दिनों पारित किया है। दरअसल लौर पुलिस ने द्वारा पंचायत चुनाव के पूर्व जयवीर सिंह एवं सीमा सिंह व उनके बेटा (जो कोटा में पढ़ता है) सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध 107 /116 अंतर्गत धारा द. प्र.स. इस्तगासा क्रमांक 132 / 2022 न्यायालय कार्यपालिक दंडाधिकारी मऊगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
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जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा 01/6/2022 को यह आदेश दिया गया कि सीमा सिंह द्वारा 10,000 का बंधपत्र व इतनी ही राशि की जमानत इस आशय प्रस्तुत करें कि वह 1 वर्ष तक शांति कायम रखेंगे। जानकारी होने पर जयवीर सिंह एवं सीमा सिंह द्वारा पुनिरीक्षण याचिका क्रमांक 30/2022 न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (अनिल कुमार) मऊगंज के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर विधि सम्मत सुनवाई करते हुए दिनांक 28/10/ 2022 को पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए कार्यपालिक दंडाधिकारी मऊगंज के आदेश को खारिज कर दिया।
कांग्रेस नेत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह द्वारा शासन द्वारा इन धाराओं के दुरुपयोग की कई सारी दलीलें प्रस्तुत की जिससे कोर्ट सहमत होते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई को खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश पर कांग्रसे नेत्री सीमा जयवीर सिंह ने कहा कि देवतालाब के विधायक द्वारा सत्ता का दुरपयोग कर विधि विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा करवाई गई थी। जिसे न्यायालय निरस्त कर दिया गया। सीमा सिंह ने कहा कि उनकी जनता के बीच बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए विधायक द्वारा यह कृत्य किया गया था। लेकिन कोर्ट से न्याय मिला है। कहा कि जनता के हितों के लिए वह न्याय की लड़ाई लडऩे में पीछे नहीं हटेंगे। पंचायत चुनाव में जनता ने जबाव दे दिया है अब आगे के चुनाव की बारी है।
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