रीवा। तीन साल गुढ़ थाना क्षेत्र के पांती गांव में सब्बल से मार कर अपने पति की हत्या करने वाली पत्नी को न्यायालय ने अजाीवन कारावास व पांच हजार जुर्माने से दंडित किया है। उक्त दंडादेश द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजीव सिंघल के न्यायालय द्वारा दिया गया है। प्रकरण के संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने बताया कि 5 दिसंबर18 को समय शाम 8.30 बजे आरोपिया हबीबुन्निशा निवासी ग्राम छोटी पांती थाना गुढ़ जिला रीवा ने अपने पति सब्बीर मुसलमान के सिर व चेहरे पर सब्बल से मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
मृतक के भाई मोहम्मद इदरीश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके छोटे भाई सब्बीर खान ने दो शादियां की थी तथा वह दूसरी वीवी हबीबुन्निशा के साथ अलग घर में रहता है एवं उसकी पहली वीवी रन्नो बेगम उसके पिता के साथ ग्राम पांती में अलग घर में रहती है। मो.इदरीश खान की पत्नी ने उसे बताया कि हबीबुन्निशा घर का दरवाजा अन्दर से बंद करके वह अपने पति सब्बीर को मार रही है। मारपीट की आवाजें आ रही हैं तब वह घटनास्थल गया जहां काफी लोग खड़े थे। दरवाजा खुलवाने पर देखा कि अन्दर उसके भाई सब्बीर मुसलमान के दोनो हाथ, दोनो पैर रस्सी से बंधे थे एवं सिर चेहरे पर गंभीर चोटें थी। खून बह रहा था और सब्बीर मुसलमान की मौत हो चुकी थी। पुलिस विवेचना में अपराध अभियुक्त हबीबुन्निशा के विरुद्ध घटित करना सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
विचारण हेतु प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय से सत्र न्यायालय को विचारण हेतु भेजा गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं प्रस्तुत दलीलों एवं साक्ष्य से आरोपी हबीबुन्निशा के विरुद्ध धारा 302 भादवि का अपराध प्रमाणित पाया गया जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपिया को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतने का भी आदेश दिया गया है।
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