रीवा। हुजूर एसडीएम के पद पर पदस्थ आईएएस वैशाली जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बसपा प्रत्याशी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से सीधे शिकायत कर दी है। उन पर एक आईएएस के जमीन प्रकरण को निराकृत करने के लिए रीवा में पदस्थापना किए जाने का आरोप लगा है। इसके साथ ही चुनाव प्रभावित करने का भी आरोप लगाते हुए रीवा से हटाए जाने की मांग की गई है।
हुजूर तहसील में पदस्थ एसडीएम वैशाली जैन के खिलाफ पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की गई। अब बसपा प्रत्याशी ने भोपाल पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सीधे शिकायत कर दी है। शिकायत में कहा गया है कि वैशाली जैन एसडीएम हुजूर सहायक रिटर्निंग आफीसर चिकित्सा शिक्षा विभाग के आईएएस पंकज जैन का एक प्रकरण निपटाने के लिए रीवा आईं हैं। उन्होंने रीवा में आते ही आईएएस पंकज जैन के एक प्रकरण को सबसे पहले निराकृत किया। उन्होंने शिकायत में कहा कि पंजक जैन आईएएस की माता पद्मप्रभा जैन और उनकी माता कमला पटेल के बीच एकजमीन का प्रकरण चल रहा है। मामला क्रमांक 222/अपील/2022-उनकी मां पर दबाव भी बनाया था। इसके बाद जब वह दबाव में नहीं23 प्रकरण हुजूर एसडीएम वैशाली जैन के समक्ष ही लंबित था।
वैशाली जैन ने मनमाने ढंग से प्रकरण की सुनवाई करते हुद पद्मप्रभा जैन के पक्ष में ही आदेश पारित कर दिया। बसपा प्रत्याशी ने आरोप लगा है कि वैशाली जैन की नियुक्ति ही इस प्रकरण को निराकृत करने के लिए की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम ने जैन कीआई तो पद्मप्रभा जैन के पक्ष में फैसला कर दिया।
प्रकरण की बिंदूवार जानकारी भी दी बहुजन समाज पार्टी
के प्रत्याशी अभिषेक मास्टर बुद्धसेन ने प्रकरण से जुड़ी बिंदुआर जानकारी शिकायत के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की है। उन्होंने शिकायत में कहा कि 10 जनवरी 2024 को आदेश पत्रिका के अनुसार प्रकरण पेडिंग बस्ते से निकाला गया। नोटिस जारी करने के आदेश हुआ। अगली तिथि 30 जनवरी 2024 नियत की गई लेकिन 30 जनवरी 2024 के पहले ही दिनांक 23 जनवरी 2024 को ही प्रकरण ले लिया गया। किसी भी पक्षकार को कोर्ट नोटिस जारी नहीं की गई। इसी तिथि को पद्माप्रभा जैन को अर्जेंट सुनवाई का आवेदन लेकर उनकी मां को सूचित किए बगैर एकतरफा रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसी तिथि को व्यवहार न्यायालय का एक आदेश जिसका महत्व 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के कारण समाप्त हो चुका था।