सीधी/रीवा। न्यायालय ने पदीय दायित्व का निर्वहन न करने पर नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चुरहट जिला सीधी को 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। बताया गया कि आरोपी दादूलाल सिंह तनय स्व. केशव प्रताप सिंह उम्र 64 वर्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चुरहट जिला सीधी का पदीय दायित्व था कि नगर परिषद अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट 2000 के नियम 4 के अनुसार नगर परिषद चुरहट जिला सीधी कस्बे के नगरीय क्षेत्र से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का भंडारण कर पृथक-पृथक परिवहन एवं नियमों के अनुसार व्ययन की व्यवस्था कर आम जनता को शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध करावें लेकिन आरोपी द्वारा उनके दायित्वों का निर्वहन उचित रूप से नहीं किया गया है। इस संबंध में दिनांक 29 जनवरी 2014 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत अभियुक्त को नोटिस जारी की गई जो आरोपी द्वारा प्राप्त नहीं की गई और न ही नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन व व्ययन की व्यवस्था की।
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आरोपी को नगर परिषद चुरहट के विभिन्ने पत्र जारी कर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2000 का पालन किये जाने का बार-बार अवसर दिया गया। आरोपी द्वारा उक्त नियमों का पालन न तो किया गया और न ही उनके दायित्वों का निर्वहन किया गया जिससे नगर परिषद चुरहट की जनता को उचित पर्यावरण प्राप्त नहीं हो सका। आरोपी के कृत्य को देखते हुए आरोपी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17 तथा 19 के तहत दण्डित किये जाने हेतु प्रकरण तैयार कर न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां आपराधिक प्रकरण क्र. 678/19 क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड रीवा बनाम दादूलाल सिंह के प्रकरण का न्यायालयीन विचारण किया गया एवं विचारण उपरांत न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी की न्याायालय के द्वारा आरोपी दादूलाल सिंह तनय स्व. केशव प्रताप सिंह उम्र 64 वर्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चुरहट जिला सीधी निवासी ग्राम सेमरारी तहसील चंदिया जिला उमरिया को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्रीमती पूजा गोस्वाामी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।