रीवा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत पोर्टल में लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त आवेदन पत्रों का नियत समय सीमा में निराकरण न करने पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।
कलेक्टर द्वारा कनिष्ठ अभियंता बदरांव एसएन शर्मा को विद्युत संबंधी शिकायत का समय सीमा में निराकरण न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जबकि परियोजना अधिकारी मालती पाण्डेय महिला एवं बाल विकास विभाग जवा को लाडली लक्ष्मी योजना की स्वीकृति जारी न करने तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी त्योंथर बाल गोविंद चतुर्वेदी को जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र समय सीमा में न देने पर कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया है।
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इस प्रकार तहसीलदार जवा चन्द्रमणि सोनी को राजस्व प्रकरणों एवं नक्शों की सत्य प्रतिलिपि व अविवादित बटवारा करने, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी करने व जन्म के एक वर्ष पश्चात पंजीयन की अनुमति एवं नायब तहसीलदार अतरैला उमेश तिवारी द्वारा जन्म के एक वर्ष पश्चात पंजीयन की अनुमति देने के प्रकरणों में समय सीमा में कार्यवाही न करने पर कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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