रीवा। जिला पंचायत सीईओ ने शुक्रवार को फिर दो सरपंचों को पद से पृथक किए जाने का नोटिस जारी किया है। इसमें एक महिलातो दूसरा पुरुष सरपंच हैं। आरोप है कि महिला सरपंचों के पति व पुत्रों द्वारा रोजगार सहायक व अन्य को धमकाया गया। सीईओ द्वारा हनुमना जनपद के भलुआ कोठार व नईगढ़ी जनपद के जोरौट पंचायत के महिला को नोटिस जारी की गई है। बताया गया है कि पूनम पाण्डेय ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत भलुहा कोठार ने शिकायती आवेदन दिया था कि 15 अगस्त की ग्राम सभा में सरपंच योगेन्द्र शुक्ला स्वयं न उपस्थित होकर उनके पुत्र एवं भतीजे को भेजकर ग्राम सभा संचालित कराने एवं ग्राम सभा में अपने बडे भाई रामरक्षा शुक्ला को मुख्य अतिथि के रूप में बैठाकर ग्राम सभा को अनाधिकृत रूप से संचालित कराया गया। वहीं पुत्र द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर भय एवं अराजकता का वातावरण बनाया गया। वहीं नईगढ़ी जनपद के ग्राम पंचायत जोरौट की ग्रामसभा बैठक में सरपंच सावित्री सेन के पति भगवानदीन सेन एवं पुत्र सुरेश सेन के द्वारा बैठक में उपस्थित होकर ग्राम सभा के संचालन कि कार्यवाही सम्पादित कराई गई। सरपंच पति द्वारा हाई स्कूल जोरौट एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया था जिस पर उक्त नोटिस जारी की गई है।
मऊगंज सीईओ भी नोटिस
धारा 40-92 के वसूली प्रकरणों
की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में न होने एवं अस्पष्ट वसूली प्रस्तावित किये जाने के कारण न्यायालय कलेक्टर रीवा द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये प्रकरणों को वापस कर दिया है। बारम्बार निर्देश देने के बाद भी ग्राम पंचायत सचिव, उपयंत्री, सहायक यंत्री प्रमाणीकरण हेतु रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये पर सीईओं जिपं ने सीईओ जनपद मऊगंज को नोटिस जारी करते हुए तीन दिवस में समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण मांगा है। अनुपस्थिति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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