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रीवा। अवैधानिक रूप से पंचायत भवन की राशि को आहरित करने की शिकायत वृद्ध महिला ने जिला पंचायत सीईओ से की है। शिकायत में कमलेश्वरी देवी पति स्व.अंबिका प्रसाद शुक्ल उम्र 64 वर्ष निवासी ग्राम पहिलपार तहसील नईगढी जिला रीवा द्वारा बताया गया है कि ग्राम पहिलपार पटवारी हल्का पहिलपार तहसील नईगढी स्थित आराजी क्रमाक 140 आवेदिका एवं आवेदिका के पुत्र स्व.बागीश दत्त शुक्ल के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है तथा उक्त आराजी में प्रार्थिया का कब्जा दखल है। उनके पुत्र द्वारा अपने जीवन काल में सन् 2019-20 एवं 2020-21 में एचडीएफ सी बैंक रीवा एवं इलाहाबाद बैंक कटरा से 12 लाख रुपए लोन लिया गया था।
जिससे उसने उक्त अराजी में माकान निर्माण कराया गया था, जिसमें बाथरूम पुराने माकान के तरफ बाहर एवं पीछे तरफ से पुराने माकान में जाने का गेट लगवाया गया था। जिसमें मेरे पुत्र का मृत्यु के पूर्व निवास था लेकिन पुत्र की मृत्यु के बाद क्रिया कर्म आदि उक्त नव निर्मित माकान से किया गया किन्तु क्रिया कर्म के बाद उक्त मेरे माकान में ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा ताला लगा दिया गया और ग्राम पंचायत की बैंठक आदि करने लगे जिसमें मेरे द्वारा आपत्ति करने पर वर्तमान सरपंच द्वारा कहा गया कि यह माकान आपका नही है और ना ही आपके पुत्र द्वारा बनवाया गया है यह पंचायत भवन शासकीय निधि से निर्मित कराया गया है। विगत छ: माह से उक्त भवन का मैं उपयोग नहीं कर पा रही हॅू जबकि उक्त भवन में मेरे पुत्र द्वारा ऋण लेकर पैसा लगाया गया है।
प्रार्थिया पुत्र की मृत्यु के बाद अकेली असहाय घर में निवास कर रही है जिसका फायदा सरपंच ग्राम पंचायत पहिलपार द्वारा उठाकर प्रार्थिया की भूमि एवं भवन को हड़पना चाहते है। वर्तमान सरपंच द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त आराजी जिसमें पंचायत भवन निर्मित है उसका आपके पुत्र द्वारा दानपत्र दिया गया है। वर्तमान सरपंच के उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरपंच जिसके द्वारा पूर्व सरपंच का कार्य संपादित किया जा रहा था के द्वारा कूट रचना के तहत उक्त भवन को हड़पने के उद्देश्य से मेरे पुत्र की मृत्यु के बाद कूटरचित दानपत्र का दस्तावेज बनाया गया होगा।
वास्तविक दस्तावेज सहखाता होने से बिना मेरे हस्ताक्षर के संभव नहीं है क्योंकि उक्त आराजी जिसमें कथित पंचायत भवन निर्मित है वह मेरे एवं मेरे पुत्र के संयुक्त खाते की है जिसमें कोई भी दस्तावेजीय निष्पादन विना मेरे संयुक्त हस्ताक्षर के संभव नहीं है और मुझे उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजीय निष्पादन नहीं किया गया है वल्कि मेरे जानकारी मे मेरे पुत्र द्वारा उक्त भवन का लोन लेकर निर्माण कराया गया है।
कथित पंचायत भवन यदि ग्राम पंचायत पहिलपार द्वारा शासकीय निधि से निर्मित कराया गया है तो विना राजस्व अभिलेख में दर्ज के प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना भी विधि संगत नहीं होने से भी राशि वसूली एवं विधिक कार्यवाही किये जाने योग्य है।
बिना राजस्व रिकार्ड में म.प्र.शासन की प्रविष्टी के यदि प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर शासकीय राशि का आहरण कर राशि का बंदरबाट किया जाकर प्रार्थिया के पुत्र द्वारा निर्मित कराये गये भवन को शासकीय भवन दिखाया जा रहा है। महिला ने जांच कराकर कार्यवाही की मांग की गई है। वृद्धा नेे बताया मामले की शिकायत जनपद पंचायत नईगढ़ी मुख्य कार्यपालन अधिकारी से भी की है। वृद्धा ने साफ तौर पर कहना है की उसकी राजनैतिक सहयोग से हत्या की जा रही है वह हर दिन मर रही है. उसे बहुत मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है. ०००००००००००