रीवा। जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र के कोटा सिगमा गांव दो साल पूर्व हुई महिला की हत्या के आरोपी को जिला न्यायालय रीवा द्वारा आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी को विधवा भाभी की जमीन हड़पने के लिए उसे कुल्हाड़ी से हत्या कर दिया था। प्रकरण के संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आलोक श्रीवास्तव एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया मृतका के भाई द्वारा सेमरिया थाने में शिकायत की गई थी उसकी बहन सत्यकली मिश्रा की शादी आरोपी नन्द किशोर मिश्रा के बड़े भाई स्व. राम किशोर मिश्रा के साथ बाल्यावस्था में हुई थी। शादी के 1 वर्ष पश्चात् उसके जीजा राम किशोर मिश्रा की मृत्यु हो गई थी। उसकी बहन मृतका राजकली मिश्रा के कोई बाल-बच्चे नहीं थे। मृतका के ससुर रामसजीवन मिश्रा ने मृतका के हिस्से की जमीन उसके नाम न करके अपने दोनो जीवित बेटों शिवसम्पत मिश्रा एवं आरोपी नन्द किशोर मिश्रा के नाम करा दी थी। जब मृतका ने अपने हिस्से की जमीन के लिए मुकदमा लड़ी तो उसके हिस्से की जमीन का हक उसे मिल गया। तभी से आरोपी उसकी बहन मृतका से जमीनी विवाद को लेकर रंजिश रखने लगा तथा जमीन अपने नाम कराने को लेकर आये दिन मृतका को प्रताडि़त करता था। मृतका अरोपी के नाम जमीन करने को तैयार नहीं थी मृतका ने अपने हक की जमीन का विक्रय करना शुरू कर दिया और चार-पांच लोगों को विक्रय कर दिया। मृतका द्वारा जमीन बिक्री करने से नाराज आरोपी ने 16 अक्टूबर 20 को आरोपी कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तथा शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला एवं वरिष्ठ जिला अभियोजन अधिकारी सूर्य प्रसाद पाण्डेय के मार्गदर्शन में पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अफजल खान सिरमौर प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय संतोष सिंह चौहान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर रीवा द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 5 हजार जुर्माने से दंडित किया है।
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