रीवा. नगरीय निर्वाचन 2022 के महापौर एवं पार्षद पद के अभ्यर्थियों को परिणाम घोषणा के बाद 30 दिवस की अवधि में निर्वाचन व्यय पंजी जमा कराये जाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि व्यय लेखा पंजी प्रस्तुत करने हेतु 8ए 10 एवं 12 अगस्त को तिथियाँ निर्धारित की गयी थीं। निर्धारित तिथियों में सिर्फ 110 अभ्यर्थियों ने अपने व्यय लेखा का विवरण प्रस्तुत किया है। शेष अभ्यर्थियों को तत्काल व्यय लेखा विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। निर्धारित समयावधि में व्यय पंजी जमा न करने पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संबंधितों को 6 वर्ष की अवधि के लिये निर्वाचन लडऩे के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को 17 एवं 18 अगस्त को अनिवार्यतरू अपना निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। व्यय पंजी कलेक्ट्रेट के व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में जमा की जा सकती है।
क्रमांक.208.2680.शुक्ल
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