रीवा। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जिले के तालाबों से अतिक्रमण न हटा पाने पर जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट से मांफी मांगी है और दो महीने के भीतर 8 तालाबों से अतिक्रमण हटाने का वादा भी किया है। उल्लेखनीय है कि जिले के 1137 तालाबों में से 210 तालाबों में अतिक्रमण है। इनमें से 21 तालाबों में पूरी तरह से अतिक्रमण है और लोगों का निस्तार भी बंद है ऐसी जानकारी जिला प्रशासन द्वारा कोर्ट को दी गई थी। कोर्ट ने संबंधित तालाबों से अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए थे लेकिन हटाया नहीं गया। गत वर्ष सुनवाई दौरान तत्कालीन कलेक्टर व पूर्व कलेक्टर एसएन रूपला को अभियुक्त करार देने पर दोनो कोर्ट में उपस्थित हुए और तालाबों से अतिक्रमण हटाने का कोर्ट को आश्वासन दिया था। कोर्ट में बुधवार को सुनावाई होनी है जिसमें जिला प्रशासन रीवा द्वारा कोर्ट को जवाब दिया गया है जिसमें 13 तालाबों अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी गई है। जिन तालाबों से अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी गई है उनमें कोस्टा, दूबी, गोदखुर्द, रेही(गरन),रेही मेढिय़ा, ढखरा, हिनौता, क्रिस्तामन जवा, बाबा की बरौली, मदन तालाब, गोसाईं त्योंथर, देवन त्योंथर, कोठारी शामिल हैं।
इनसे नहीं हटा अतिक्रमण : जिन तालाबों से अतिक्रमण नहीं हटा है उनमें गोलरा तालाब, सुखदेवना तालाब जवा, भुष्णु तालाब,खप्पड़ तालाब कोका तालाब हुजूर, देवी तालाब हुजूर, लठिहा तालाब त्योंथर, गुलाब सागर तालाब त्योंथर शामिल है। जिला प्रशासन शीघ्र अतिक्रमण हटाने का वादा किया है।