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रीवा। नगर पालिक निगम रीवा के मेयर-इन-काउंसिल की बैठक दिनांक 10.01.2023 को कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा में महापौर अजय मिश्रा (बाबा) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत BLC घटक के (DPR-430) हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन। निर्मित MIG एवं LIG भवनों के हितग्राहियों द्वारा प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर जमा प्रतिभूति/पंजीयन राशि राजसात कर ऑफर निरस्त तथा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन एम.आई.जी. फ्लैट/एल.आई.जी. फ्लैट हेतु प्राप्त निविदाओं/ प्रस्थापनाओं की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक-15 में विभिन्न जगहों पर रोड, नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई। समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु DAVP दरें निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई तथा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में विज्ञापन मद में बजट पुर्ननियोजित किए जाने एवं वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राजस्व मदों की वसूली हेतु प्रीमियम एवं शर्तों का निर्धारण कर परिषद के समक्ष रखे जाने की अनुशंसा की गई, वर्ष 2022-23 में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त राजस्व मदों में निम्न शर्तें संशोधन के साथ सम्मिलित की गई:- रीवा शहर में बनाए जाने वाले मिट्टी के दिये, मूर्ति एवं कलश तथा बांस से बनाई जाने वाली वस्तुओं जैसे टोकरी, डलिया, सूपा आदि एवं दोना, पत्तल के विक्रय करने वालो से कोई बाजार बैठकी शुल्क नहीं ली जावेगी। नगर निगम रीवा द्वारा निर्मित सभी पार्किंग स्थलों पर साइकल/लूना/मोपेड वाहनों पर कोई पार्किंग फीस नहीं ली जावेगी। सभी पार्किंग स्थलों में एक समान दो पहिया वाहनों से 5/- रूपये तथा चार पहिया वाहनों से 10/- रूपये पार्किंग फीस वसूली की जावेगी। बाजार बैठकी एवं टैम्पो-टैक्सी स्टैण्ड फीस वसूली स्थल एवं सभी पार्किंग स्थलों में ठेकेदार के वसूलीकर्ता निगम द्वारा निर्धारित ड्रेस एवं प्रदाय किये गये परिचय पत्र लगाकर ही वसूली करेंगे, बिना डेªस एवं परिचय पत्र लगाये वसूली करने की शिकायत प्राप्त होने एवं शिकायत की पुष्टि होने पर जुर्माना राशि 10000/- रूपये ठेकेदार पर अधिरोपित किया जावेगा। अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त हाने पर, राजस्व दल के प्रमाणीकरण पश्चात्, शिकायत सही पाये जाने पर 21000/- रूपये जुर्माना ठेकेदार पर अधिरोपित किया जावेगा। बाजार बैठकी एवं टैम्पो-टैक्सी स्टैण्ड फीस वसूली का निगम द्वारा निर्धारित प्रीमियम का 10 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत अमानत राशि तथा सभी पार्किंग स्थलों में निगम द्वारा निर्धारित प्रीमियम का 25 प्रतिशत अमानत राशि ली जावेगी। साथ ही निम्न निर्देश मेयर-इन-काउंसिल द्वारा दिये गये:- रतहरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों में अनाधिकृत कब्जा को खाली कराया जाय और बाउन्ड्रीवाल बनायी जाय। वार्ड क्र.15 की रिक्त शासकीय भूमि बावत् कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग को पत्र प्रेषित किया जाय कि उक्त भूमि में अवैध कब्जा हो रहा है और इसका कोई समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, इस भूमि पर मुक्तिधाम का निर्माण किए जाने हेतु भूमि नगर निगम रीवा को उपलब्ध करायी जाय। वार्ड क्र.26 में रिक्त शासकीय भूमि में मुक्तिधाम के निर्माण का प्रस्ताव 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जाय। बड़ी पुल के पास नगर निगम रीवा के निर्मित 02 आवासीय भवनों को गिराकर भूतल में कामर्शियल तथा प्रथम तल में निगम का एक विश्राम ग्रह निर्माण कराने की योजना 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत की जाय। डॉ. अम्बेडकर एवं शिल्पी प्लाजा ब्लाक ‘A’ एवं ‘B’ के पीछे निर्मित वाहन पार्किंग से अवैध कब्जा हटाया जाकर निविदा आमंत्रित की जावेगी। अवैध कब्जा हटाने हेतु आयुक्त संबंधितों को निर्देशित करेंगे। रीवा शहर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने हेतु प्रस्ताव 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जाय। मत्स्य बाजार केन्द्र में शिफ्ट मछली व्यवसायियों के अतिरिक्त शहर में जिन स्थानों में अवैध रूप से मछली विक्रय का कार्य किया जा रहा है, उनके विरूद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाय। बैठक में आयुक्त मृणाल मीना, अधीक्षण यंत्री शैलेन्द्र शुक्ला, मेयर-इन-काउंसिल के प्रभारी सदस्य नजमा बेगम, नीतू अशोक पटेल, धनेन्द्र सिंह बघेल, डॉ रमा दुबे, ऋषिकेश त्रिपाठी (स्वतंत्र शर्मा), मनीष नामदेव, गुलाम अहमद, गायत्री लखन खण्डेलवाल, सुफिया सहफूज खान, आरती बक्सरिया, कार्यपालय यंत्री, एस.के. चतुर्वेदी, एच.के. त्रिपाठी, एस.एल. दहायत, उपायुक्त (राजस्व) एम.एस. सिद्दीकी, उपयंत्री बी.एस. बुन्देला, दिलीप त्रिपाठी, स्वास्थ्य अधिकारी मुरारी कुमार, सहायक आयुक्त वित्त रामनरेश तिवारी, सहायक यंत्री एस.एन. द्विवेदी, पी.आर.ओ. सुरेन्द्र सिंह बघेल उपस्थित रहें।