रीवा। नगर पालिक निगम रीवा की मेयर-इन-काउंसिल की बैठक का आयोजन गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में किया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बता दें कि एमआईसी की बैठक में महापौर अजय मिश्रा सहित उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बड़ा निर्णय लिया है और भूमिपूजन और लोकार्पण के लिए चाहत रखने वाले जनप्रतिनिधियों को बड़ा झटका दिया है, अब वह बतौर अतिथि तो शामिल हो सकेंगे लेकिन मुख्य अतिथि नहीं बन सकेंगे। क्योंकि अब नगर निगम के कार्यो के भूमिपूजन व लोकार्पण में मुख्य अतिथि महापौर अजय मिश्रा बाबा ही होंगे। इतना ही नहीं मनमानी करने वालो पर अब सख्त कार्यवाही होगी।
नगर पालिक निगम रीवा में वर्तमान समय में निगम निधि की राशि से समस्त विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से कराये जा रहे हैं, यह एक अच्छी परम्परा है। जनहित में सभी प्रकार के कार्य समय में कराया जाना अधिकारी-कर्मचारी सुनिश्चित करें। वार्डो में विकास कार्य किये जाने हेतु माननीय सांसद, विधायक, पार्षदगण एवं वार्डो की जनता के माध्यम से मांगपत्र एवं सुझाव पत्र आते हैं, जिनका संकलन समय रहते किया जाय तथा उन पर सार्थक समाधान कारक कार्यवाही भी अमल में लाई जाय।
READ ALSO-रीवा लोकायुक्त की कार्यवाही, फिर पकड़ा गया रिश्वतखोर टीआई और उसका चालक…
साथ ही यह भी ध्यान रखें कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 में बनाये गये नियमों का पालन हो। कोई भी कार्य नियम विरूद्ध न हो, यह सुनिश्चित करें। पैचवर्क के कार्य, डब्ल्यूबीएम, सीमेन्ट कंक्रीट का पैचवर्क, हयूम पाईप, कल्वर्ट, टूटी नालियां, छोटे रिपेयर कार्य, इनकी सारी सूचना महापौर एवं आयुक्त को जोन वाइज सूची तैयार कर प्रेषित की जाय, इसके उपरांत ही कार्य किया जाए, कोई भी सड़क सुधार पैच 2 मीटर से 5 मीटर के पैचवर्क ही मान्य होगें। एवं 10 मीटर तक की नाली। इसके ऊपर के पैच एवं नाली का कार्य निविदा के माध्यम से किये जंाए।
आरसीसी पुलिया के कार्य निविदा से ही कराए जांय। सूचीबद्ध अबैध कालोनियों के अतिरिक्त अवैध तरीके से की जा रही प्लाटिंग के कार्यो को नोटिस के माध्यम से तत्काल रोका जाय। यह कार्य शहर के बाहरी वार्ड में हो रहे हैं। कम्पाउडिंग पूर्व की भांति पुन: चालू करायी जाय, जिससे निगम की आय में वृद्धि हो सकें। नगर के विकास कार्यों के भूमिपूजन लोकार्पण के संबंध में कोई निर्धारित प्रक्रिया नही होने से प्राय: समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अत: भूमिपूजन का कार्य, कार्यादेश जारी होने के बाद किया जावे।
READ ALSO-72 सीटर विभाग रीवा से भरेंगे उड़ान, एयरपोर्ट के लिए यह बड़ा फैसला, जानिए कब से होगी शुरुआत…
आज दिनांक से सभी भूमिपूजन के कार्य अधिकारिक रूप से आयुक्त के निर्देश पर 5 दिवस की पूर्व सूचना पर किये जायेगें। नगर निगम द्वारा किये जाने वाले भूमिपूजन लोकार्पण के मुख्य अतिथि महापौर होगें, उनके साथ निगम के आयुक्त, संबंधित प्रभारी सदस्य एवं अधीक्षण यंत्री रहेगें। जोन प्रभारी एवं कार्यपालन यंत्री संबंधित वार्ड के पार्षदों को इसकी सूचना समय पूर्व में देगें। साथ ही सहायक यंत्री, उपयंत्री, समयपाल भी जोनल एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित रहेंगें। सादे समारोह जिसमें नारियल अगरबत्ती से भूमिपूजन होगाए कोई भी टेन्ट आदि नही लगाया जावेगा। भूमिपूजन के बादही उसी दिन ले.आउट दिया जाकर कार्य प्रारंम्भ कराया जाय। साथ ही निर्माण पंजी बनाकर इसमें दर्ज किया जायए तदाशय की व्यवस्था एवं निर्देश जारी किये जाए। बैठक में नगर पालिक निगम रीवा के स्वामित्व की पूर्व नगर सुधार न्यास रीवा द्वारा निर्मित व लीज पर आवंटित अचल सम्पत्तियों के लीज नवीनीकरण का अनुमोदन एवं योजना क्रमांक-7 यातायात नगर में बस डिपो में निर्मित निर्माणाधीन 4 दुकानों हेतु स्वीकृत प्रस्थापनाओं की राशि जमा नहीं होने के कारण निरस्त करने हेतु प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रेषित किए जाने की निर्णय के साथ निम्नानुसार मेयर.इन.काउंसिल द्वारा निर्देश दिए गये। बैठक में निगम आयुक्त मृणाल मीना,अधीक्षण यंत्री शैलेन्द्र शुक्ला मेयर-इन-काउंसिल के सदस्य नजमा बेगमए, नीतू अशोक पटेल,धनेन्द्र सिंह बघेल, ऋषिकेश त्रिपाठी,मनीष नामदेव, गुलाम अहमद, गायत्री खंडेलवाल, सुफिया सहफूज खान, सुश्री आरती बक्सरिया सहित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।