रीवा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने गंगेव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चौरी के सचिव बुद्धसेन कोल को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। सचिव द्वारा 11 लाख 64 हजार 475 रुपए की वित्तीय अनियमितता करने पर यह कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा नियम 2011 के तहत की गई है। निलंबन अवधि में श्री कोल का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय गंगेव रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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उचित मूल्य दुकानों के खाद्यान्न वितरण कमीशन का किया गया पुन: निर्धारण
रीवा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उचित मूल्य दुकानों द्वारा पात्र राशन कार्डधारियों को हर माह खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। राज्य शासन द्वारा उचित मूल्य दुकानों के खाद्यान्न वितरण के कमीशन की दरों में संशोधन किया गया है। नवीन दरें एक अप्रैल 2022 से लागू हैं। नगरीय क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानों को 90 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में 200 या इससे अधिक राशन कार्ड वाली दुकान को प्रतिमाह 10500 रुपए कमीशन दिया जाएगा। यह राशि उचित मूल्य दुकान में पूर्णकालिक सेल्स मैन नियुक्ति होने पर ही देय होगी। यदि कोई सेल्समैन एक से अधिक उचित मूल्य दुकान का संचालन कर रहा है तो उसे 3000 रुपए प्रतिमाह प्रति दुकान कमीशन की राशि दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान में 200 से कम राशन कार्डधारी होने पर उनके पूर्णकालिक सेल्समैन को 6000 रुपए प्रतिमाह कमीशन की राशि दी जाएगी। जारी आदेश के अनुसार दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में नई दुकान खोलने पर 6000 रुपए प्रतिमाह प्रति दुकान कमीशन दिया जाएगा। सभी उचित मूल्य दुकानों में शक्कर, नमक, मिट्टी के तेल के वितरण का कमीशन एवं बारदाना विक्रय की व्यवस्था यथावत रहेगी। इसी तरह खाद्यान्न के भण्डारण तथा ट्रकों में चढ़ाने-उतारने के लिए भी दरें निर्धारित की गई हैं।
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