Recovery of Rs 121 crore started from 71 illegal colonies, clampdown on these colonies of Rewa:रीवा. नगर निगम में 31 दिसंबर 2016 तक अस्तित्व में आई अवैध एवं अनाधृकित कॉलोनियों को नियमित किये जाने के बाद अवैध कालोनाइजरों से मप्र. नगर पालिका कॉलोनी विकास अधिनियम 2021 के तहत वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। नगर निगम द्वारा फिलहाल 71 अवैध कालोनाइजरों एवं भूमिस्वामियों को वसूली का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद से अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है। सभी अवैध कॉलोनाइजरों को भारी भरकम जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इस प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया तो नगर निगम को 121 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं और इस राशि से शहर का विकास किया जा सकेगा।
नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 31 दिसंबर 2016 तक अस्तित्व में आई अवैध एवं अनाधृकित कॉलोनियों को शासन के निर्देशानुसार नियम एवं अधिनियम में चिन्हित प्रावधानों के तहत नगर निगम द्वारा 109 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। जिसमें रहवासियों अधिभोगियों को नागरिक अधोसंरचना प्रदाय की जा चुकी है एवं की जा रही है। उक्त जन सुविधाओं के उपलब्धता के मद्देनजर रखते हुए जिन कॉलोनाइजरों एवं भूमि स्वामियों द्वारा पार्क तथा जन सुविधाओं हेतु भूमि नहीं छोड़ी गई है, उनमें नियमानुसार कॉलोनी की भूमि का 10 प्रतिशत कलेक्टर गाइड लाइन पर बाजार मूल्य का डेढ़ गुना राशि वसूले जाने का प्रावधान मप्र. नगर पालिका कॉलोनी विकास अधिनियम 2021 में प्रावधानित है।
उक्त अधिनियम के परिपालन में निगम द्वारा प्रथम चरण में 71 कॉलोनाइजरों एवं भूमिस्वामियों को पृथक-पृथक नोटिस जारी कर राशि वसूली हेतु प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। कार्यपालन यंत्री एवं नोडल अधिकारी एचके त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यवाही से नगर निगम को लगभग 121 करोड़ राशि प्राप्त होने की संभावना है। प्रमुख रूप से जागेश्वर कॉलोनी, भुवनेश्वर कॉलोनी, गंगापुरम कॉलोनी, गुलाब नगर कॉलोनी एवं अन्य अनाधिकृत कॉलोनियों की शास्ति अधिरोपित राशि की वसूली की जानी है।