Recognition of these colleges affiliated to APSU REWA will end:रीवा.मान्यता मापदण्ड की पूर्ति न करने वाले निजी महाविद्यालयों की सम्बद्धता पर रोक लगा दी गई है। इस बाबत उच्च शिक्षा विभाग ने अवधेश प्रताप ङ्क्षसह विश्वविद्यालय को पत्र जारी किया गया है। पत्र में विभाग ने उल्लेखित किया है कि जनवरी 2020 में मान्यता संबंधी जारी मार्गदर्शिका में अचल संपत्ति हेतु निजी महाविद्यालयों को 3 वर्ष की छूट दी गई थी। नियमानुसार नगरीय क्षेत्र में स्थापित निजी महाविद्यालयों को 2 एकड़ भूमि में स्वयं का परिसर विकसित करना था, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के निजी महाविद्यालयों को 5 एकड़ भूमि में परिसर संचालित करना है।
तब कोरोनाकाल का हवाला देकर महाविद्यालयों ने मान्यता नियमों में राहत मांगी थी, जिसका सहारा लेकर अभी तक निजी महाविद्यालय नियमों की पूर्ति करने से बचते रहे। अब विभाग ने पुन: उक्त नियमों को लेकर सख्ती दिखाई है। किराये के भवन में संचालित ऐसे महाविद्यालयों को अब सजा भुगतनी पड़ सकती है। विभाग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को ऐसे महाविद्यालयों की सत्र 2024-25 की सम्बद्धता रोकनी होगी।
गौरतलब है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत रीवा व शहडोल सम्भाग में करीब 175 निजी महाविद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हैं। इनमें से करीब आधा सैकड़ा महाविद्यालय ऐसे हैं, जो अब भी मापदण्ड के विपरीत किराये के भवन में संचालित हैं या कम भू-खण्ड में चल रहे हैं।
बता दें कि यूजीसी के निर्देशानुसार महाविद्यालयों में छात्र अनुपात के हिसाब से कक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कार्यालय, छात्रावास, कैंटीन, खेल मैदान आदि की सुविधा भी रहनी चाहिए। जिसके लिए नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 2 एकड़ भूमि होने का प्रावधान है परंतु व्यवसाय में संलग्न अधिकांश निजी महाविद्यालय यूजीसी के ऐसे निर्देशों की लगातार अवहेलना करते आ रहे हैं।