रीवा. जिले की 1197 निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रवेश प्रारम्भ जारी हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विगत 2 अप्रैल से प्रवेश का दूसरा चरण शुरु है। इसके पूर्व प्रवेश का पहला चरण समाप्त हो चुका है। पहले चरण में हुए सीट आवंटन के तहत गत 23 मार्च से प्रवेश शुरु हुआ। प्रथम चरण में शामिल छात्रों ने 29 मार्च तक प्रवेश सुनिश्चित किया। शेष रिक्त सीट की जानकारी पोर्टल पर दर्ज हुई। तत्पश्चात रिक्त सीट में प्रवेश के लिए 2 अप्रैल से च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरु हुई।
पंजीकृत छात्रों ने अपनी पसंद के विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु 4 अप्रैल तक विकल्प का चयन किया। प्रथम चरण में प्रवेश से वंचित छात्रों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। उक्त प्रक्रिया होने के बाद अब लॉटरी के जरिये दूसरे चरण का आवंटन 8 अप्रैल को जारी किया गया है। अब आवंटित विद्यालय में छात्र 12 अप्रैल से प्रवेश ले सकेंगे, जहां प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल निर्धारित है। तय समय पर प्रवेश सुनिश्चित न करने पर छात्रों को आवंटन स्वयं निरस्त हो जायेगा।
25 फीसदी सीट आरक्षित
गौरतलब है कि जिले के निजी विद्यालयों की 11 हजार से अधिक सीट में गरीब छात्रों को प्रवेश दिया जाना है। प्रत्येक निजी विद्यालय की 25 प्रतिशत सीट में गरीब छात्रों को प्रवेश देने का प्रावधान है। अधिनियम की सूचना के मुताबिक गरीब परिवारों के छात्र निजी विद्यालयों की नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी व पहली कक्षा से 8वीं तक में प्रवेश ले सकेंगे। सत्र 2024-25 में आरटीई के तहत प्रवेश हेतु आवेदनकर्ता छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है। दस्तावेज सत्यापित कराने वाले छात्रों का ही नाम आवंटन सूची में शामिल किया गया है।