भोपाल. ऐसे कई वाहन बस ट्रक तथा अन्य यात्री एवं माल वाहन तथा अन्य श्रेणी के वाहन जोकि वर्तमान में संचालित नहीं है ना ही उनका परमिट एवं फिटनेस वैध है तथा वाहन का अस्तित्व ही नहीं है ऐसे वाहनों पर कर बकाया प्रदर्शित हो रहा था तथा वाहन स्वामी कतिपय कारणों से वाहनों का पंजीयन निरस्त नहीं करा पाए। एवं अन्य आर्थिक समस्या करोना कॉल की समस्या तथा तकनीकी कारणों से एवं अन्य किसी कारण से वाहनों पर कर बकाया तथा उसकी पेनाल्टी या जुर्माना जोड़कर राशि कर बकाया के रूप में प्रदर्शित हो रही थी। उस पर राहत देते हुए मध्यप्रदेश शासन ने पेनाल्टी पर पूरी छूट प्रदान कर दी है। तथा वाहन की आयु के आधार पर कर पर भी 10त्न से लेकर 90त्न तक की अधिकतम एकमुश्त जमा योजना के अंतर्गत छूट प्रदान कर दी है। छूट की समय सीमा 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। यह वाहन स्वामियों के लिए अत्यंत सुनहरा अवसर है वह अपने वाहनों पर बकाया समाप्त करा सकते हैं एवं कर वसूली के लिए की जाने वाली कार्यवाही एवं आरआरसी की कार्यवाही से बच सकते हैं। एसोसिएशन एवं बस एसोसिएशन द्वारा पूर्व में इसकी मांग रखी गई थी जिस पर सरकार ने विचार करते हुए कर बकाया के संबंध में एकमुश्त छूट योजना लागू की है।
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