Mayor Ajay Mishra Baba took important decisions to reduce the burden on the public:रीवा। महापौर अजय मिश्रा बाबा की अध्यक्षता में हुई मेयर इन कांउसिल की बैठक मेंं शहर वासियों को कई सौगात दी गई है। बता दें कि महापौर व उनकी एमआईसी ने एक बार फिर संपत्तिकर घटाने को लेकर प्रयास किया है। हालांकि इस प्रयास को पिछले वर्ष भाजपा पार्षदों ने परिषद़् में बहुमत होने के चलते निरस्त करा दिया था और जनता पर बढ़े संपत्तिकर का बोझ लदा रहा। इस प्रस्ताव पर एक बार फिर मंथन किया गया है। नगर पालिक निगम रीवा के मेयर-इन-काउंसिल की बैठक बुधवार को भी हुई। महापौर अजय मिश्रा बाबा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मध्यप्रदेश नगरपालिका (भवनों एवं भूमियों के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम, 2020 एवं नियम 2021 के अनुसार नगर पालिक निगम रीवा क्षेत्र का वर्गीकरण, भवन तथा भूमियों का वर्गीकरण, कर योग्य सम्पत्ति मूल्य एवं सम्पत्तिकर की दरों का अनुमोदन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (भवन एवं भूमियों के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम, 2020 में प्रत्येक वर्ष कलेक्टर गाईड लाइन के आधार पर कर योग्य सम्पत्ति मूल्य की दरों के निर्धारण के प्रावधान से सम्पत्ति कर दाताओं को प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। मेयर-इन-काउंसिल का मत है कि जनहित में प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार कलेक्टर गाईड लाइन के आधार पर नगर पालिका क्षेत्र का वर्गीकरण, भवन तथा भूमियों का वर्गीकरण, कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण किया जाय, ऐसा संशोधन नियम 2020 में किया जाना आवश्यक है।
संशोधित अधिनियम/ नियम 2021, जिसका प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र संख्या 192 दिनांक 3 अप्रैल 2021 को किया गया, जिसमें म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 145, 146, 147, 148 को विलोपित कर, मूल्यांकन की सार्वजनिक सूचना, मूल्यांकन के विरुद्ध शिकायत, आपत्ति आदि का अधिकार नागरिकों से छीन लिया गया, जनहित में इन धाराओं का प्रावधान पुन: अधिनियम में किया जाना आवश्यक है। शिक्षा उपकर की दर, कर योग्य सम्पत्ति मूल्य पर 3प्रतिशत प्रस्तावित की गई है, जो अत्यधिक है। जनहित में वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु शिक्षा उपकर की दर कर योग्य सम्पत्ति मूल्य पर एक प्रतिशत निर्धारित किए जाने की अनुशंसा की जाती है। अत: मेयर-इन-काउंसिल का मत एवं मांग है कि उपरोक्तानुसार प्रस्ताव शासन को पुन: प्रेषित किए जाने हेतु निगम (परिषद) के समक्ष प्रकरण विचारार्थ रखा जाय। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (चतुर्थ चरण) अंतर्गत ऋण राशि का संकल्प बावत आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निगम परिषद के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।
प्रभात कुमार गुप्ता पिता रामलाल गुप्ता को सिरमौर चौराहा रीवा तानसेन काम्पलेक्स में 1600 वर्गफिट आवंटित कार्यालय भवन के बकाया किराया की वसूली (हितग्राही को आवंटित तानसेन कॉम्पलेक्स की दुकान क्रमांक-95 का आवंटन निरस्त कर) किए जाने बावत आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निगम परिषद के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया। रीवा बाल कौशल केन्द्र (आरसीडीसी) प्रारंभ किये जाने बावत निर्णय लिया गया कि रीवा शहर के विभिन्न विधाओ में पारंगत प्रशिक्षकों द्वारा सशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। रीवा बाल कौशल केंद्र (आरसीडीसी) का प्रबंधन नगर निगम द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जावेगा। प्रत्येक विद्यालय में कुल निर्धारित सीट संख्या में से 25 प्रतिशत सीट बीपीएल /संबल कार्ड धारक वर्ग के परिवार तथा नगर निगम कन्या विद्यालय में अध्ययनरत बच्चो के लिए आरक्षित होगी, जिनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावेगा। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधनों, साफ -सफाई की व्यवस्था संबंधित प्रशिक्षको द्वारा की जावेगी।
गत दो वर्षों के समर कैंप में आर्ट-क्राफ्ट, संगीत, गायन, वाद्य यंत्र वादन, ताईक्वांडो आदि विधाओं के प्रशिक्षकों को केन्द्र के प्रशिक्षण देने हेतु प्राथमिकता दी जावेगी, डे-एनयूएलएम तथा एसबीएमयू कन्वर्जेंन्स कार्यक्रम अंतर्गत गतिविधि स्थापना हेतु स्थान/ दुकान उपलब्ध कराये जाने हेतु 06 दुकान 10 माह के लिये किराये पर दिये जाने का परिषद के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया। योजना क्र.7 यातायात नगर में आरसीटीएसएल ब्लाक-ए की 02 दुकानों ब्लाक-बी की 05 दुकानों एवं महामृत्युंजय कॉम्पलेक्स की 01 दुकान के निविदा निरस्तगी पश्चात पुन: प्राप्त आवेदनों पर विचार योजना क्रमांक 7 यातायात नगर (आरसीटीएसएल) ब्लाक-ए में दुकान क्र. एफएफ-2 संगीता सतनामी, ब्लाक-बी में दुकान क्र. जीएफ-17 ज्योतिरादित्य सिंह, दुकान क्र. एफएफ-9 गौरव त्रिवेदी, दुकान क्र. एफएफ-10 वंदना द्विवेदी, दुकान क्र. एफएफ-17 ज्योतिरादित्य सिंह, दुकान क्र. एफएफ-04 शिवकुमार चौरसिया, महामृत्युंंजय कॉम्पलेक्स एसएएफ.चौराहा में दुकान क्र. एफ-12 रेखा कुशवाहा को राशि जमा करने हेतु 15 दिवस का समय दिये जाने हेतु परिषद के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मेयर-इन-काउंसिल के प्रभारी सदस्य रमा दुबे, गायत्री लखन खण्डेलवाल, धनेन्द्र सिंह बघेल, गुलाम अहमद, मनीष नामदेव, आरती बक्सरिया, रवि तिवारी, नीतू अशोक पटेल, सूफिया सहफूज खान, कार्यपालय यंत्री राजेश सिंह, एचके त्रिपाठी, एस.एल. दहायत, उपायुक्त (राजस्व) एम.एस. सिद्दीकी, सहायक आयुक्त रामनरेश तिवारी, केएन साकेत, स्वास्थ्य अधिकारी बालगोविन्द चतुर्वेदी, मुरारी कुमार, सिटी मिशन मैनेजर अभिमन्यु सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।