Important news for non-veg lovers in Rewa:रीवा। वर्षा ऋ तु में मछलियों की वंशवृद्धि के उद्देश्य से उन्हें संरक्षण देने हेतु जिले के सभी जल संसाधनों में आगामी 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्याखेट प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने मत्स्योद्योग निगम की 1972 की धारा 2 के तहत उक्त अवधि को क्लोज सीजन घोषित करते हुए आमजन से अपेक्षा की है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट न करें और न ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दें। नियमों के उल्लंघन पर एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रूपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी या नाले से नहीं है उनके लिये उक्त नियम लागू नहीं होंगे।
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