सीधी. सीसीएल कंपनी में नौकरी दिलानें के नाम पर दो महिलाओं ने एक युवक के साथ ठगी करते हुए 15 लाख रुपए ऐेंठ लिए। जब युवक को ठगी का एहसास हुआ तो रुपए मांगने पर उसे झंूठे आपराधिक मामले में फंसा देने की धमकी देना शुरू कर दिया गया। पीडि़त युवक की रिपोर्ट पर जमोंड़ी थाना पुलिस ने लंबी विवेचना के बाद आरोपी दोनो महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जहां से उन्हे जिला जेल भेज दिया गया है। जमोंड़ी थाना प्रभारी शेषमणि मिश्रा के अनुसार रीवा निवासी प्रियंका तिवारी एवं रूपाली मोईत्रा द्वारा सीधी के नौढिय़ा निवासी शिवम सिंह को सीसीएल में नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए ऐंठ लिए गए थे। पीडि़त युवक की शिकायत पर पुलिस ने दोनो महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
nn
nn
nn
nn
nn
बताया गया है कि पीडि़त शिवम ङ्क्षसह बघेल पिता राजेन्द्र सिंह बघेल 27 वर्ष रीवा के शिवनगर इंजीनियरिंग कॉलोनी के समीप रहता था। वहां उसकी मुलाकात मोहल्ले में रहने वाली प्रियंका तिवारी से हुई तो उसने झांसा देते हुए अपनी ऊंची पहुंच बताकर उसे सीसीएल कोरबा में नौकरी दिलानें का आश्वासन दिया। पीडि़त युवक के अनुसार नौकरी दिलानें के नाम पर प्रियंका तिवारी एवं रूपाली मोईत्रा द्वारा 12 लाख रुपए की मांग की गई। किस्तों में राशि देने का क्रम शुरू हुआ जो अंतत: 15 लाख रुपए तक पहुंंच गया। उसके बाद भी नौकरी न मिलने पर जब युवक ने दबाव बनाया तो महिलाओं द्वारा तरह-तरह की बहानेबाजी शुरू कर दी गई। बाद में कहा गया कि अभी समय लग रहा है इस वजह से एनजीओ एजुकेट गल्र्स संस्था में काम दिला दिया गया। काफी समय गुजर जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो पीडि़त द्वारा दी गई राशि वापस मांगना शुरू कर दिया गया। इस पर महिलाओं द्वारा उसे जान से खत्म करनें एवं छेंड़छांड सहित दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी देना शुरू कर दिया गया। जमोंड़ी थाना पुलिस ने विवेचना के बाद दोनो आरोपी महिलाओं के विरुद्ध अपराध क्रमांक 434/22, धारा 420, 34 आईपीसी के तहत आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया।
nn
nn
n
nn
पुलिस के अनुसार आरोपी महिला रूपाली मोईत्रा पिता परितोष मोईत्रा 33 वर्ष निवासी लीना नगर रीवा के खिलाफ पूर्व मेंं भी रीवा एवं अनूपपुर जिले में ठगी सहित अवैध धंधों में लिप्त होने का मामला दर्ज है। वहीं प्रियंका तिवारी पिता अरुण तिवारी 37 वर्ष निवासी अरुण नगर के विरुद्ध विश्व विद्यालय रीवा थाना एवं जमोंड़ी थाना में मामला पंजीबद्ध है। आरोपी महिला रूपाली मोइत्रा के खिलाफ अनूपपुर थाना में धारा 376, 376(2)(एन), 383, 328, 34 आईपीसी, 66 ई, 67, 67 ए आईटी एक्ट एवं रीवा के विश्व विद्यालय थाने में धाना 420, 506, 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध है। बताया गया है कि दोनो महिलाएं काफी शातिर थी। इसमें आरोपी रूपाली मोईत्रा प्रमुख सरगना थी। जबकि आरोपी प्रियंका तिवारी उसके लिए कार्य करती थी। इन महिलाओं द्वारा पढ़े, लिखे एवं संपन्न युवकों को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का कार्य किया जा रहा था। बाद में झंूठे मामले में फंसा देने की धमकी दी जाती थी।