रीवा। कलेक्टर की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहना जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ को महंगा पड़ गया। कलेक्टर के प्रस्ताव पर संभागायुक्त रीवा ने निलंबित कर सतना अटैच किया है। एडिशनल सीईओ एक बी खरे को नईगढ़ी जनपद का प्रभार दिया गया था। बताया बया है कि कि 29 मई को जनपद पंचायत कार्यालय नईगढ़ी का कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जहां पर पदस्थ प्रभारी जनपद सीईओ व एसीईओ एबी खरे अनुपस्थित पाए गए। फोन लगाने पर उनका फोन स्विच ऑफ रहा। समीक्षा में पाया गया कि कई जन कल्याणकारी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं।
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स्थानीय लोगों द्वारा भी प्रभारी सीईओ के कार्यालय से गायब रहने की शिकायत मिली। जनपद जनप्रतिनिधियों भी यह आरोप लगाया गया जा रहा था कि प्रभारी सीईओ एबी खरे अपने कार्यों के प्रति रुचि नहीं लेते हैं। ऐसे में जन कल्याणकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हितग्राहियों को भटकना पड़ रहा है। जिसका सीधा असर सरकार की छवि पर की पड़ रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने लापरवाह जनपद सीईओ के खिलाफ कार्यवाही हेतु कमिश्रर अनिल सुचारी को प्रस्ताव भेजा जिस पर उन्होंने निलंबित कर सतना अटैच कर दिया। निलंबन अवधि में गुजारा भत्ता प्रदान किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
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nसंभागायुक्त ने की निलंबन की कार्यवाही संभागायुक्त अनिल सुचारी ने अवध बिहारी खरे प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नईगढ़ी जिला रीवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में अवध बिहारी खरे का मुख्यालय जिला पंचायत सतना नियत किया गया है। कहा गया है कि निलंबन अवधि में श्री खरे को जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। कार्यवाही में कहा गया है कि अवध बिहारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नईगढ़ी मूल पद अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को सौपे गए दायित्व कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं कदाचरण किया गया। प्रथम दृष्टया उन्हें दोषी मानते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1966 के नियम 9-1 (क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
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