रीवा। आपके बैंक खाता में दिए जाने वाले एटीएम कार्ड में आपका बीमा भी होता है, बहुत से लोगो को ये जानकारी नही होती है। कार्ड धारक की मौत के बाद परिजन बैंक में क्लेम भी नहीं करते। रीवा में सामने आए ऐसे ही एक मामले में बंैंक द्वारा बीमा की राशि परिजनों को नहीं दिए जाने पर दंडित किया है। उक्त संबंध में प्रकरण की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मानवेन्द्र द्विवेदी एवं अनुराग द्विवेदी द्वारा बताया गया कि ग्राम गेरुआरी गंगेव जिला रीवा निवासी राजमणि कोल को यूनियन बैंक शाखा गंगेव द्वारा बचत खाते में राशि आहरण हेतु एटीएम कार्ड जारी किया गया था पर उनकी 6/4/19 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई जिसके बाद उनकी पत्नी माया कोल द्वारा बैंक में बीमा की राशि लेने के लिए आवेदन दिया लेकिन बैंक ने कोई कार्यवाही नही किया। तब उनके द्वारा यूनियन बैंक शाखा गंगेव के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रीवा में प्रकरण प्रस्तुत किया। जिस पर आयोग द्वारा सुनवाई उपरांत सुदीप कुमार श्रीवास्तव एवं सदस्य डॉ, सुशील कुमार मिश्र एवं कंचन अवधिया के पीठ ने बैंक के द्वारा परिवादिया को 2 लॉख रुपये 9 प्रतिशत के व्याज के साथ एवं 5 हजार बाद व्यय देने का निर्देश दिया है। परिवादिया के ओर से पैरवी अधिवक्ता मानवेन्द्र द्विवेदी एवं अनुराग द्विवेदी द्वारा किया गया।
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nनहीं रहती जानकारी
nइस संबंध में अधिवक्ता मानवेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि कि दैनिक तौर पर बचत खाते में बैंक द्वारा राशि को निकालने के लिए दिए गए एटीएम कार्ड धारक का बैंक द्वारा दुर्घटना बीमा कराया जाता है तथा उपयोग कर्ता की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा ऐसा नियम ई-ट्रांजक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। कई बार जानकारी के आभाव में लोग बैंक को क्लेम नहीं करते हैं।
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