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जबलपुर/रीवा. आईआरसीटीसी की पर्सनल आईडी से अपने यदि आप भी अपने जिगरी दोस्तों या फिर मदद के तौर पर किसी और के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर रहें हैं तो जरा सतर्क हो जाइए क्योंकि अपनी पर्सनल आईडी से दूसरों की टिकट बुक करने पर ना सिर्फ आपको हजारों रुपए जुर्माना देना होगा बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। क्यूकि अब रेल टिकट के दलालों पर अंकुश लगाने के लिए अब आरपीएफ ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसमे जबलपुर में अभी तक आरपीएफ ने 90 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया हैं। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की हमेशा से ही ये पुरानी शिकायत रही है कि त्यौहारी सीज़न में उन्हे टिकट नहीं मिल पाती जबकि एजेंट्स, मोटा कमीशन लेकर तत्काल और सामान्य कैटेगिरी के कन्फर्म टिकट आसानी से उपलब्ध करवा देते हैं। यात्रियों को ट्रेनों में टिकट मिल सके इसीलिए आरपीएफ यानि (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) ऑपरेशन उपलब्ध चला रहा है, इसमें टिकट की काला बाज़ारी करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्यवाईयां की जा रही हैं। बता दें की इस अभियान me अब तक 65 लाख रूपये की 5 हजार से अधिक टिकट जब्त की जा चुकी हैं इनमे वह भी आरोपी हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल आईडी से दूसरो की टिकट बुक की थी, भले ही किया तो व्यवहार में गया हो लेकिन रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत ये अपराध है, इसमें 10 हजार रुपए तक जु्र्माना और 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अरुण त्रिपाठी ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर वो जांच और कार्यवाई से बचना चाहते हैं तो आई.आर.सी.टी.सी की अपनी पर्सनल आई.डी से सिर्फ अपनी या अपने ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदारों की ही टिकट बुक करें क्योंकि औरों की टिकट बुक करना रेलवे एक्ट में अपराध है।