रीवा। भारतीय संस्कृति को आहत करने वाले विवादित डायलाग को लेकर चर्चा में आई फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ जिला कोर्ट में बुधवार को परिवाद दायर किया गया है। यह परिवाद जिले के नईगढ़ी जनपद के ग्राम खटखरी निवासी महेश्वर प्रसाद मिश्रा द्वारा अधिवक्ता प्रवीण पाण्डेय के माध्यम से मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में दायर किया गया है। अदालत में दायर किये गये परिवाद में कहा गया है कि अभियुक्तगण फिल्म निर्माता एवं निर्देशक हैं जिनके द्वारा 16 जून 23 को फिल्म आदिपुरुष रिलीज की गई जिससे परिवादी के साथ-साथ पूरा देश का सनातनी भगवान राम के प्रति आस्था एवं श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आहत हुआ है।
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अभियुक्तगण द्वारा उन तमाम विदेशी लोगों से सांठ-गांठ कर भारतीय नागरिकों एवं विदेशों में फिल्म के माध्यम से मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को मार्बल मूवीज के पात्रों की तरह चित्रण कर सनातन धर्म को जानबूझकर कमजोर करने का षडय़ंत्र के साथ फिल्म को चित्रांकित किया गया है। आवेदक परिवादी तुलसीकृत एवं बाल्मीकीकृत रामचरित मानस का अगूढ़ अध्ययन कर जगह-जगह भगवान राम के अनुयायियों के बीच प्रभु मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम के चरित्र एवं आदर्शों की महिमा का बखान कर उन तमाम ऐसे लोगों को अध्यात्म से जोड़कर भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा का भाव जागृति कर एक आदर्शवादी व्यक्तित्व बनाने में सफल हुआ है।
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किन्तु इस फिल्म के बाद कई लोगों के मन में भगवान राम के प्रति तरह-तरह से विचार और भावनायें प्रगट हो रही है जिस कारण सनातन धर्म के मर्यादा पुरूषोत्तम राम का आदर्श में विकृतियां आने की संभावना भी प्रवल हो रही है। जिस कारण आस्था के साथ-साथ सनातन धर्म कमजोर होगा। परिवाद में कहा गया है कि आवेदक एक सामान्य अध्यात्मिक व्यक्ति है जो न्यायालय के समक्ष ऐसे लोगों के खिलाफ परिवाद पत्र प्रस्तुत कर रहा है जो भारतीय संस्कृति सभ्यता के खिलाफ है। ऐसे व्यक्ति में किसी भी प्रकार से दया, क्षमा, करूणा का भाव नहीं हो सकता। आवेदक एवं अधिवक्ता के साथ कुछ भी अनहोनी घटना कर या करा सकते है। इसलिये पुलिस अधीक्षक रीवा को एवं थाना नईगढ़ी को निर्देशित किया जाये।