रीवा। मऊगंज जिला के नईगढ़ी अंतर्गत एक प्राथमिक शाला में अतिथि शिक्षक की पदस्थापना में अनियमितता की गई थी। शासकीय प्राथमिक पाठशाला क्षत्रगढ़ कला में पदस्थ महिला शिक्षक ने अपने रिश्तेदार को अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ करने के लिए पूर्व अतिथि शिक्षक का आवेदन ही नहीं लिया। इसकी शिकायत मऊगंज कलेक्टर से की गई। कलेक्टर ने बीईओ से जांच कराई। जांच में अनियमितता सामने आई। इस मामले में मऊगंज कलेक्टर ने प्राथमिक महिला शिक्षक श्रीमती रेखा सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिय है।
जानकारी के अनुसार कन्हैया लाल साकेत पूर्व अतिथि शिक्षक ने कलेक्टर जिला मऊगंज से इस आशय की शिकायत दर्ज कराई गई थी कि शासकीय प्राथमिक पाठशाला क्षत्रगढ कला में वर्तमान सत्र 2023-24 में अतिथि शिक्षक वर्ग 03 के लिये कन्हैया लाल साकेत अतिथि शिक्षक का चयन नहीं किया गया। जो शासन के नियमों के विपरीत है। विद्यालय में पदस्थ श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक द्वारा गोपनीय एवं फर्जी तरीके से अपने सगे संबंधी श्रीमती गरिमा सिंह का चयन अतिथि शिक्षक वर्ग 03 पद पर किया जाकर शैक्षणिक कार्य करवाया जा रहा है। कलेक्टर जिला मऊगंज ने शिकायत की जांच विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नईगढ़ी जिला मऊगंज से कराई । विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नईगढ़ी जिला मऊगंज ने कलेक्टर जिला मऊगंज को प्रेषित जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि शासन के निर्देशानुसार प्राथमिक शाला में दो शिक्षकों का होनाअनिवार्य है।
वर्तमान सत्र 2023-24 में विद्यालय में कुल 30 छात्र/छात्रा अध्ययनरत है। सचिव श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक ने अतिथि शिक्षक चयन प्रक्रिया में शासन के नियमों को दरकिनार किया है एवं श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया है। रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक द्वारा नियमानुसार पूर्व में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाना चाहिये था किन्तु कन्हैया लाल साकेत अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य करने के लिए सहमति पत्र लेकर सचिव श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक के पास गये थे किन्तु सचिव श्रीमती रेखा सिंह ने उनकी सहमति पत्र स्वीकार नहीं की थीं। सचिव श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक ने 17 जुलाई 2023 को नवीन आवेदन पत्र प्राप्त कर शाला प्रबंधन समिति की बैठक कर नये अतिथि शिक्षक को रखे जाने की कार्यवाही पूर्ण की। शासन के निर्देशानुसार पूर्व में गठित पैनल से अतिथि शिक्षक का चयन किया जाना चाहिये था।
पूर्व में गठित पैनल में चयनित अतिथि शिक्षक की असहमति देने पर संकुल में गठित पैनल से अतिथि शिक्षक का चयन कर अध्यापन कार्य के लिए आमंत्रित किया जाना था किन्तु सचिव श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक ने शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया। इस अनियमितता के कारण श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला क्षत्रगढ़ कला को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नईगढी जिला रीवा नियत किया जाता है।