कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने
चार आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने तीन
अपरधियों को प्रत्येक माह में संबंधित थानों में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया है।
कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत जिला बदर
के आदेश दिए हैं। इन चार आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में
लिप्त रहने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है।
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इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण
दर्ज हैं। कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के प्रतिवेदन के आधार पर जिला
बदर की कार्यवाही की गई है। इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के
लिए मऊगंज जिले की राजस्व सीमाओं सहित रीवा एवं सीधी जिले की सीमाओं से बाहर
रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की
सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा
अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजय
श्रीवास्वत ने लकी सिंह निवासी बहुती थाना नईगढ़ी, ईमान अली उर्फ माझिल निवासी
सीतापुर थाना लौर, आकाश गुप्ता उर्फ पंकज गुप्ता निवासी खटखरी थाना शाहपुर तथा नागू उर्फ नागेन्द्र कोल निवासी घुरेहटा थाना मऊगंज को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं। इसी तरह आदतन अपराधी मुन्ना सिंह निवासी दुगौली
थाना हनुमना, अरूणेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू निवासी बहेरा डाबर हाल मुकाम अस्पताल कालोनी
मऊगंज थाना मऊगंज तथा चिरंजीव उर्फ छोटू सिंह निवासी चोरहा थाना शाहपुर को
आगामी एक वर्ष की अवधि तक प्रत्येक माह के 15 दिवस में संबंधित थानों में अपनी
उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिए गए हैं।