रीवा। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले चिकित्सक को न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी डॉ. विकास पटेल के खिलाफ महिला थाना में दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध था। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव के न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। उक्त मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक विकास द्विवेदी द्वारा की गई। बताया गया कि मामला महिला थाना रीवा का है, पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत की थी आरोपी डॉक्टर विकास पटेल शादी का झांसा देकर सन 2012 से लेकर 2020 तक दुष्कर्म किया।
जब वह शादी करने के लिए बोलती थी तो वह शादी करने को बोलता था। पीड़िता ने बताया था कि उसकी मुलाकात एवं जान पहचान भोपाल में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई के दौरान सन 2012 में हुई थी, जिसके बाद उसने अपना मोबाइल नंबर उसे दिया था, जिसके बाद उनके बीच बातचीत होने लगी। पीड़िता अपने मामा के यहां रतहरा में रहती थी और वहीं से पढ़ाई कर रही थी। इस बीच उसके साथ वहां कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया साथ ही भोपाल में भी बुलाकर गलत काम किया गया था। जब आरोपी द्वारा शादी करने से मना कर दिया गया।
तब पीड़िता द्वारा उसके विरुद्ध महिला थाना रीवा में 25 नवंबर 2020 को शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया था, जिसके बाद साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी चाचा गिरफ्तार
रीवा। नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ व बालात्कार करने वाले आरोपी चाचा को अतरैला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी ने अपने परिजनो के साथ थाना अतरैला में घटना की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि परिवार के रिश्ते के चाचा हेमराज कोल पिता मुन्नीलाल कोल ने उसके साथ छेड़छाड़ करता था फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354,376-2 (एन), 506 ताहि. एवं 3/4,7/8 पाक्सो एक्ट का प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू की। घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार को आरोपी चाचा हेमराज कोल पिता मुन्नीलाल कोल 42 वर्ष निवासी ग्राम अमरैया थाना डभौरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेजा गया है।