रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रीवा आईएएस प्रतिभा पाल ने चार आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन चार आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है। इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
इनको किया गया जिला बदर