कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने आठ आदतन अपराधियों को
जिला बदर के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की
सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा
5 ख के तहत जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन आठ आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों
में लिप्त रहनेए मारपीटए गुण्डागर्दीए गाली गलौजए अवैध शस्त्रों के उपयोगए लोगों को डराने.धमकाने तथा अन्य
आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है।
बार.बार समझाइश के बावजूद इन अपराधियों के आचरण में
किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है। इनका स्वच्छंद
रहना आमजनता के लिए हितकर नहीं है जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के
आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा
जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिंगरौली, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश
दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का
उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की
जाएगी।
जारी अलग.अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने संजय शर्मा निवासी रामनई,
सचिन तिवारी निवासी चोरगड़ी, संजू साकेत निवासी गोड़हर मोड़ खैरी नई बस्ती, परमानंद पटेल निवासी उमरी
रायपुर कर्चुलियान, राजकुमार वर्मा निवासी इटमा अतरैला, लोकनाथ प्रजापति निवासी टगहा जनेह, शाहंशाह उर्फ
जाफरअली निवासी बिन्दाकुंआ के पास बिछिया तथा अंकित उर्फ प्रदीप सिंह निवासी वार्ड क्रमांक 9 सिरमौर को
जिला बदर के आदेश दिए गए हैं।