रीवा। नगर निगम द्वारा लागातार अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही का दावा किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 44 में अवैध कॉलोनी की शिकायत पर जांच करने अधिकारी पहुंचे तो लेकिन कोई कार्यवाही सामने नहीं आई है। अभी तक भूमि स्वामी की खोज की बात अधिकारी कर रहे थे। जब भूमि स्वामी मिला तो वह अधिकारियों को दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहा है। अब निगम अधिकारी आगे की कार्यवाही करने की बात कह रहें हैं। बताया गया कि निगम में की गई शिकायत के बाद जांच में जानकारी मिली थी कि वार्ड क्रमांक 44 शशिकला मिश्रा पति बसंत मिश्रा व प्रभा मिश्रा पति मंगल प्रसाद मिश्रा निवासी अगडाल हाल मुकाम भैरव मार्ग महाजन टोला की भूमि खसरा क्रमांक 273/1 में बसायी गयी है। जिसमें कुछ प्लॉटों की बिक्री भी कर दी गई है व कुछ लोगों ने घर भी बना लिया है। बताया गया कि इसके बाद भूमि स्वामी का पता लगाकर निगम अधिकारियों द्वारा दस्तावेज भूमि स्वामी से मांगे गए थे लेकिन उनके द्वारा नहीं दिए गए। अब निगम प्रशासन द्वारा आगे की कार्यवाही करने की तैयारी की जा रही है।
40 लाख से अधिक की क्षति
बताया गया कि भूमि स्वामी द्वारा करीब एक एकड़ से अधिक जमीन में प्लॉटिंग की गई है और उनके द्वारा कॉलोनी विकास अनुज्ञा नहीं ली गई है और न ही पार्क के लिए जमीन कॉलोनी में छोड़ी गई। निगम को अनुमान के हिसाब से करीब 40 लाख रुपए से अधिक का नुकसान कॉलोनाइजर ने पहुंचाया है। कार्यपालन यंत्री एचके त्रिपाठी ने कहा कि अवैध कॉलोनाइजर पर कार्यवाही की जा रही है, कॉलोनाइजर द्वारा दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, अब आगे की कार्यवाही की जाएगी। बताया गया कि उक्त राशि की वसूली नोटिस जारी कर भूमि स्वामियों से की जाएगी।
यह है नियम
बताया गया कि नियमानुसार विकास अनुज्ञा निगम से कॉलोनाइजर को लेनी चाहिए, इतना ही नहीं विकास अनुज्ञा के साथ-साथ बिजली, सड़क-नाली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कॉलोनी में करना चाहिए। वहीं पार्क के लिए कुल जमीन की 10 प्रतिशत जमीन कम से कम छोड़ी जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बताया गया कि अब निगम रिक्त पड़ी भूमि पर भी कब्जा कर सकता है, इतना ही नहीं अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी भी की जा रही है।
००००००००००००००