रीवा/सीधी.स्वास्थ्य विभाग में मीटिंग के नाम पर अपने वरिष्ठ अधिकारी को गुमराह करने का मामला सामने आया है। मामले में जेडी स्वास्घ्थ्य सेवाएं रीवा संभाग ने नोटिस भी जारी कर दिया है, तीन दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। जानकारी के मुताबिक सीधी जिले के जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन डॉ देवेंद्र सिंह का नया कारनामा सामने आया है। इस बार उन्होंने मीटिंग के नाम पर अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी गुमराह किया है, भ्रमित जानकारी देकर जेडी रीवा हेल्प को गुमराह करने के मामले में सिविल सर्जन डॉ देवेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया गया है, यही नहीं डॉ देवेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी का वेतन जारी कराने के लिए नियम विरुद्ध तरीके से आदेश जारी कर दिया जिसके बाद जेडी रीवा डॉ. एमएल गुप्ता ने उन्हें नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
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नोटिस में यह कहा
जेडी स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग डॉ.एमएल गुप्ता ने जारी नोटिस में कहा है कि जिला चिकित्सालय के प्रभारी सिविल सर्जन व सह मु य अधीक्षक अस्पताल द्वारा भ्रमित जानकारी देने के संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि सिविल सर्जन डॉ देवेंद्र सिंह द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा को दिनांक 28.12.2022 को एक पत्र प्रेषित किया गया। दरअसल सिविल सर्जन के आदेश में उल्लेख किया है कि दिनांक 14.12.2022 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी, सिविल सर्जन व क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य व रीवा संभाग रीवा की संयुक्त बैठक में क्षेत्रीय कार्यालय रीवा में संपन्न हुई। जिसमें मंजू सिंह चिकित्सा अधिकारी सीधी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी दी गई कि माह अक्टूबर 2016 से हमारी सेवाओं का वेतन भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। जेडी रीवा डॉ.गुप्ता ने नोटिस में बताया है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा डॉ मंजू सिंह चिकित्सा अधिकारी के अनाधिकृत अनुपस्थित के संबंध में विभागीय जांच में अधोहस्ताक्षरी को विभागीय जांच अधिकारी प्रथम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मनोनीत किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 14.12.2022 को विभागीय जांच कार्रवाई की गई ना कि कोई संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था तथा ना ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा डॉ देवेंद्र सिंह प्रभारी सिविल सर्जन व सह मुख्य अधीक्षक सीधी को बुलाया गया था। नोटिस में जेडी ने बताया है कि डॉ मंजू सिंह चिकित्सा अधिकारी के वेतन भुगतान के संबंध में इस कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का ना तो कोई लिखित में आदेश जारी किया गया है तथा ना ही मौखिक आदेश जारी किया गया।
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पहले जारी कर दिया वेतन
इस मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा डॉ.एम.एल.गुप्ता ने बताया कि सिविल सर्जन डॉ देवेंद्र सिंह द्वारा अपने ही आदेश दिनांक 24.12.2022 में एक तरफ इस कार्यालय में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने ही आदेश से यह भी लेख किया कि विभागीय जांच अभी प्रचलन में है। जेडी ने बताया कि जब विभागीय जांच उच्च न्यायालय रीवा जबलपुर द्वारा जारी निर्देशों के परिपेक्ष में प्रचलन में है तो सीएस के सामने ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि उन्होंने अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अवधि के निराकरण होने के पूर्व वेतन का भुगतान आदेश जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि सिविल सर्जन द्वारा अपने आदेश में इस कार्यालय में आयोजित संयुक्त बैठक का उल्लेख कर वरिष्ठ अधिकारियों एवं अधोहस्ताक्षरी को भ्रमित किया गया है जो मध्य प्रदेश आचरण अधिनियम 1965 के नियम 2811 के तहत कदर चरण की श्रेणी में आता है। जेडी हेल्थ रीवा ने बताया कि जारी नोटिस में सिविल सर्जन डॉ देवेंद्र सिंह से तीन दिवस के भीतर इस कार्यालय को नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए वरिष्ठ
कार्यालय को पत्राचार किया जाएगा।
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