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रीवा: गुढ़ थाना क्षेत्र की रहनी वाली एक महिला द्वारा दायर किये गए एक परिवाद पर न्यायालय ने निर्णय लेते हुए डभौरा एसडीओपी विनोद सिंह व नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर सहित 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ न्यायालय ने धारा 354, 323, और 294 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। संबंधितो को नोटिस भी जारी जिला न्यायालय द्वारा किया गया है। न्यायालय के इस फैसले के बाद से पुलिस महकमे मे हड़कंप मचा हुआ है वही इन सभी की मुश्किले अब और ज्यादा बढ़ गई हैं कहा जा रहा है।
मीडिया सूत्रों की माने तो इन पुलिसकर्मियों द्वारा अपने घर में बिना कपड़ो के नहा रही महिला को उसी अर्धनग्न हालत में घसीटकर बेरहमी से मारपीट की गई थी। इतना ही नही महिला को आधे अधूरे एक ही कपड़े के सहारे बिना महिला पुलिस की मौजूदगी के थाने भी ले गए। इस घटना का महिला के दिमाक्र पर बुरा असर पड़ा व इससे दुखी महिला ने कई जगह शिकायत की, लेकिन मामला पुलिस महकमे से ही जुड़ा होने से कोई सुनवाई ही नही की गई जब सुनवाई नहीं हुई तो उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
जिसके बाद अब यह मामला दर्ज कर नोटिस भेजा गया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार मामला 13 मई 2018 का है इस दिन बिना किसी बात के कार्रवाई का हवाला देकर जिले के 3 थानों का पुलिस बल गुढ़ थाना क्षेत्र स्थित महिला के घर पहुंच गया और यहाँ पहुंचकर पुलिसकर्मियों ने घर में उत्पात मचाने के साथ ही निर्वस्त्र हालत में महिला को उसके बाथरूम से घसीटते हुए उसे खूब पीटा और बाद में महिला के देवर के खिलाफ 376 का अपराध बताकर, पुलिसकर्मियों द्वारा महिला को उसी स्थिति में शरीर पर एक कपड़े को डालकर पुलिस वाहन में बिठाकर थाने ले जाया गये।
न्यायालय ने इन सभी पुलिसकर्मियों को घटना पर दोषी मानते हुए उनके खिलाफ धारा 354, 323 और 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और संबंधितो को नोटिस भेजा गया है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में sdop विनोद सिंह गढ़ थाने में निरीक्षक के पद पर तैनात थे, वही तत्कालीन गुढ़ थाना प्रभारी हरीश द्विवेदी और पीएसआई जगदीश सिंह ठाकुर जो की वर्तमान मे नईगढी थाना प्रभारी हैं
के साथ दो अन्य पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ ज्यादती की थी।
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