रीवा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के तहत स्कूली बच्चों के परिवहन के संबंध में उपयोग किए जाने वाले वाहनों में निर्धारित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबंधों के आदेश दिए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति में पारित प्रस्ताव के परिपालन में इन प्रतिबंधों को लागू किय गया है। प्रतिबंध पूरे जिले में आगामी आदेश तक लागू रहेगा। जारी आदेश के अनुसार स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के वाहन तथा विद्यार्थियों को लाने-ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों जैसे ऑटो, वैन एवं बस में सुरक्षा मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा मानकों के बिना विद्यार्थियों का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल प्रबंधन, ट्रांसपोर्ट मैनेजर की तैनाती करके विद्यार्थियों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करेगा। विद्यार्थी किस वाहन से स्कूल आते और जाते हैं इसका पूरा विवरण रखें। स्कूल प्रबंधन बच्चों के परिवहन में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों के आवश्यक दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस व्हेरीफिकेशन, वाहन का पंजीयन, फिटनेस, परमिट, बीमा तथा प्रदूषण प्रमाण पत्र की प्रति अपने पास अवश्य रखें। जारी आदेश के अनुसार स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वाहन में निर्धारित सीट संख्या के अनुसार ही बच्चों का परिवहन किया जाए। वाहनों द्वारा बच्चों को सीसीटीवी की निगरानी में स्कूल परिसर में उतारा-चढ़ाया जाए। विद्यार्थियों का परिवहन करने वाले वाहनों में मानक स्तर के अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा स्पीड गवर्नर, व्हीएलटीडी उपकरण तथा पेनिक बटन लगाना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों का परिवहन करने वाले वाहनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन न होने पर स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार माता-पिता ऐसे वाहनों में बच्चों का न बैठाएं जिनमें बैठक क्षमता से अधिक बच्चे बैठें हों। जिस वाहन चालक के पास वैध परमिट, फिटनेस तथा वाहन चालक लाइसेंस न हो उसका उपयोग बच्चों के परिवहन में न करें। ओव्हरलोड वाहनों में बच्चों को भेजने पर कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित क्षमता से अधिक संख्या में बच्चों का परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने पुलिस एवं परिवहन विभाग को स्कूल बस, वैन, ऑटो तथा विद्यार्थियों का परिवहन करने वाले सभी वाहनों की नियमित चेकिंग कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। स्कूल तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षण संस्थाओं का नियमित निरीक्षण कर दोपहिया वाहन से आने वाले विद्यार्थियों का हेलमेट लगाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में हर माह रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है। इसलिए इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय रूप में जारी किया जा रहा है.
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