सभी ताजा खबरें पढ़ने के लिए कृपया जरूर जुड़े🙏
Join Now
नेशनल लोक अदालत में 47 खण्डपीठों में होगी प्रकरणों की सुनवाई
रीवा। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.सी वाष्र्णेंय के मार्गदर्शन में 12 नवम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। प्रकरणों की सुनवाई के लिए 47 खण्डपीठें गठित की गयी हैं। इनमें पीठासीन अधिकारी तथा सदस्य तैनात किये गये हैं। जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ-साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज एवं हनुमना में भी लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति (क्लेम), 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भू-अर्जन, नगर पालिका निगम, प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे जायेगें।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार 12 नवम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रधान न्यायाधी कुटुम्ब न्यायालय तृप्ति शर्मा प्रथम खण्डपीठ में कुटुम्ब न्यायालय रीवा के प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। खंडपीठ क्रमांक दो में विशेष न्यायाधीश चन्द्रमोहन उपाध्याय, खण्डपीठ तीन में न्यायाधीश विक्रम सिंह, खण्डपीठ चार में न्यायाधीश रमेश रंजन चौबे, खण्डपीठ पांच में न्यायाधीश देविन्दर सिंह पाल, खण्डपीठ छ: में न्यायाधीश केशव सिंह तथा खण्डपीठ सात में न्यायाधीश आनंद गौतम दिलीप सिंह प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। खण्डपीठ आठ में न्यायाधीश प्रवीण पटेल, खण्डपीठ नौ में न्यायाधीश दिलीप सिंह, खण्डपीठ 10 में न्यायाधीश विवेकानंद त्रिवेदी, खण्डपीठ 11 में आशीष ताम्रकार, खण्डपीठ 12 में न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपसिंह कनेल एवं खण्डपीठ 13 में न्यायाधीश दीपशिखा अग्निहोत्री प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।
खण्डपीठ 14 में जिला रजिस्ट्रार न्यायाधीश देवदत्त, खण्डपीठ 15 में अक्षत तयाल, खण्डपीठ 16 खण्डपीठ 16 में न्यायाधीश पद्मिनी सिंह, खण्डपीठ 17 में न्यायाधीश सचिन साहू, खण्डपीठ 18 में न्यायाधीश न्यायाधीश ललित कुमार मईड़ा, खण्डपीठ 19 में न्यायाधीश सुअंजली अग्रवाल, खण्डपीठ 20 में न्यायाधीश अमित सिंह धुर्वे, खण्डपीठ 21 में सुअदिति अग्रवाल तथा खण्डपीठ 22 में न्यायाधीश कुमारी मीनारावत प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। खण्डपीठ 23 में न्यायाधीश सुचेतना झारिया, खण्डपीठ 24 में न्यायाधीश संजीव रहंगडाले, खण्डपीठ 25 में न्यायाधीश मीनल गजवीर, खण्डपीठ 26 में न्यायाधीश अजय कुमार नागेश तथा खण्डपीठ 27 में न्यायाधीश सुदीप कुमार श्रीवास्तव, खण्डपीठ 28 में न्यायाधीश तथागत यागनिक, खण्डपीठ 29 में न्यायाधीश आत्माराम खेडिया प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।
खण्डपीठ 30 से 36 तक के न्यायाधीश मऊगंज न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। खण्डपीठ 30 में न्यायाधीश अनिल कुमार, खण्डपीठ 31 में न्यायाधीश कपिल नारायण भारद्वाज, खण्डपीठ 32 में न्यायाधीश दीपनारायण सिंह, खण्डपीठ 33 में न्यायाधीश दिव्या सिंह, खण्डपीठ 34 में न्यायाधीश गीता उइके, खण्डपीठ 35 में न्यायाधीश राहुल नामदेव तथा खण्डपीठ 36 में न्यायाधीश आशीष मिश्रा, प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।
सिरमौर में खण्डपीठ 37 में न्यायाधीश संतोष कुमार चौहान, खण्डपीठ 38 में न्यायाधीश मानवेन्द्र पवार तथा खण्डपीठ 39 में न्यायाधीश नेहा रहमान प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। खण्डपीठ 40 में न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा तथा खण्डपीठ 41 में न्यायाधीश अल्तमश रहमान प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। त्योंथर में तथा खण्डपीठ 42 में न्यायाधीश योगराज उपाध्याय, खण्डपीठ 43 में न्यायाधीश सुवंदना सोनी, खण्डपीठ 44 में न्यायाधीश अमित मालवीय तथा खण्डपीठ 45 में न्यायाधीश रत्ना अतुलकर जोशी प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। हनुमना में खण्डपीठ 46 में न्यायाधीश विनोद कुमार चौधरी तथा खण्डपीठ 47 में न्यायाधीश उत्कर्षराज सोनी प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।
——————-
खाद वितरण के लिए अधिकारी तैनात
रीवा। रबी 2022-23 की बोनी हेतु कृषकों के आवश्यकतानुसार रासायनिक खाद यूरिया एवं डीएपी तथा अन्य खादों का किसानों को विपणनसंघ के डबल लॉक केन्द्रों प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं प्राईवेट लायसेंसधारी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा सतत् वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा गत वर्ष रबी 2021 मौसम में 01 अक्टूबर से 8 नवंबर तक यूरिया 6168.385 मी. टन एवं डीएपी 5394.25 मी. टन खाद का वितरण किया गया था, जबकि चालू वर्ष में एक अक्टूबर से 8 नवम्बर तक यूरिया 6582.75 मी. टन एवं डीएपी 7906.90 मी. टन का वितरण कृषकों को किया जा चुका है। वर्तमान में जिले की प्राथमिक कृषि साख समितियों में यूरिया 2492.06 मी. टन एवं डीएपी 2181.37 मी. टन का स्टाक शेष है तथा डबल लॉक केन्द्रों तथा निजी विक्रेताओं के पास यूरिया 4529.75 मी. टन एवं डीएपी 2207.03 मी. टन स्टाक शेष है जिले में कुल यूरिया 7021.81 मी. टन एवं डीएपी 4388.40 मी. टन तथा एनपीके 2376.35 मी. टन का स्टाक शेष है।
कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में डबल लॉक केन्द्र करहिया मण्डी रीवा से तथा अन्य सभी डबल लॉक केन्द्रों से निजी व्यापारियों के माध्यम से भी कृषकों को उर्वरकों का वितरण लगातार कराया जा रहा है। जिले को यूरिया एवं डीएपी की रैक लगातार प्राप्त हो रही है। जिले को डीएपी की एक रैक 10 या 11 नवम्बर 2022 तक प्राप्त हो जायेगी। किसान भाइयों से अपील है कि धैर्य बनाए रखें किसी बहकावे में न आएं। जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है एवं कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार शासकीय दर पर डबल लॉक केन्द्रों, समितियों एवं निजी विक्रेताओं के माध्यम से एक दर उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है। जिन उर्वरक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय किया जायेगा उन पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 27 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। किसानों को यूरिया प्रति बोरी 266.70 रूपये प्रति बोरी विक्रय दर निर्धारित है। शासन की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से कुछ शरारती तत्वों द्वारा खाद की कमी बताकर अफवाह फैला रहे है कि किसान भाईयों से अनुरोध है कि किसी के बहकावे में न आएं। खाद वितरण में किसी भी तरह की कठिनाई आने अथवा विक्रयदाताओं द्वारा निर्धारित दर से अधिक की राशि मांग करने पर तत्काल सूचना दें। किसान उप संचालक कृषि मोबाइल नम्बर 9630720097, सहायक संचालक कृषि 8349887509 अथवा एसडीओ कृषि मऊगंज तथा त्योंथर मोबाइल नम्बर 9406724890 पर सूचना दें। आपकी कठिनाई तत्काल दूर की जाएगी।
रीवा। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.सी वाष्र्णेंय के मार्गदर्शन में 12 नवम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। प्रकरणों की सुनवाई के लिए 47 खण्डपीठें गठित की गयी हैं। इनमें पीठासीन अधिकारी तथा सदस्य तैनात किये गये हैं। जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ-साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज एवं हनुमना में भी लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति (क्लेम), 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भू-अर्जन, नगर पालिका निगम, प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे जायेगें।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार 12 नवम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रधान न्यायाधी कुटुम्ब न्यायालय तृप्ति शर्मा प्रथम खण्डपीठ में कुटुम्ब न्यायालय रीवा के प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। खंडपीठ क्रमांक दो में विशेष न्यायाधीश चन्द्रमोहन उपाध्याय, खण्डपीठ तीन में न्यायाधीश विक्रम सिंह, खण्डपीठ चार में न्यायाधीश रमेश रंजन चौबे, खण्डपीठ पांच में न्यायाधीश देविन्दर सिंह पाल, खण्डपीठ छ: में न्यायाधीश केशव सिंह तथा खण्डपीठ सात में न्यायाधीश आनंद गौतम दिलीप सिंह प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। खण्डपीठ आठ में न्यायाधीश प्रवीण पटेल, खण्डपीठ नौ में न्यायाधीश दिलीप सिंह, खण्डपीठ 10 में न्यायाधीश विवेकानंद त्रिवेदी, खण्डपीठ 11 में आशीष ताम्रकार, खण्डपीठ 12 में न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपसिंह कनेल एवं खण्डपीठ 13 में न्यायाधीश दीपशिखा अग्निहोत्री प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।
खण्डपीठ 14 में जिला रजिस्ट्रार न्यायाधीश देवदत्त, खण्डपीठ 15 में अक्षत तयाल, खण्डपीठ 16 खण्डपीठ 16 में न्यायाधीश पद्मिनी सिंह, खण्डपीठ 17 में न्यायाधीश सचिन साहू, खण्डपीठ 18 में न्यायाधीश न्यायाधीश ललित कुमार मईड़ा, खण्डपीठ 19 में न्यायाधीश सुअंजली अग्रवाल, खण्डपीठ 20 में न्यायाधीश अमित सिंह धुर्वे, खण्डपीठ 21 में सुअदिति अग्रवाल तथा खण्डपीठ 22 में न्यायाधीश कुमारी मीनारावत प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। खण्डपीठ 23 में न्यायाधीश सुचेतना झारिया, खण्डपीठ 24 में न्यायाधीश संजीव रहंगडाले, खण्डपीठ 25 में न्यायाधीश मीनल गजवीर, खण्डपीठ 26 में न्यायाधीश अजय कुमार नागेश तथा खण्डपीठ 27 में न्यायाधीश सुदीप कुमार श्रीवास्तव, खण्डपीठ 28 में न्यायाधीश तथागत यागनिक, खण्डपीठ 29 में न्यायाधीश आत्माराम खेडिया प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।
खण्डपीठ 30 से 36 तक के न्यायाधीश मऊगंज न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। खण्डपीठ 30 में न्यायाधीश अनिल कुमार, खण्डपीठ 31 में न्यायाधीश कपिल नारायण भारद्वाज, खण्डपीठ 32 में न्यायाधीश दीपनारायण सिंह, खण्डपीठ 33 में न्यायाधीश दिव्या सिंह, खण्डपीठ 34 में न्यायाधीश गीता उइके, खण्डपीठ 35 में न्यायाधीश राहुल नामदेव तथा खण्डपीठ 36 में न्यायाधीश आशीष मिश्रा, प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।
सिरमौर में खण्डपीठ 37 में न्यायाधीश संतोष कुमार चौहान, खण्डपीठ 38 में न्यायाधीश मानवेन्द्र पवार तथा खण्डपीठ 39 में न्यायाधीश नेहा रहमान प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। खण्डपीठ 40 में न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा तथा खण्डपीठ 41 में न्यायाधीश अल्तमश रहमान प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। त्योंथर में तथा खण्डपीठ 42 में न्यायाधीश योगराज उपाध्याय, खण्डपीठ 43 में न्यायाधीश सुवंदना सोनी, खण्डपीठ 44 में न्यायाधीश अमित मालवीय तथा खण्डपीठ 45 में न्यायाधीश रत्ना अतुलकर जोशी प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। हनुमना में खण्डपीठ 46 में न्यायाधीश विनोद कुमार चौधरी तथा खण्डपीठ 47 में न्यायाधीश उत्कर्षराज सोनी प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।
——————-
खाद वितरण के लिए अधिकारी तैनात
रीवा। रबी 2022-23 की बोनी हेतु कृषकों के आवश्यकतानुसार रासायनिक खाद यूरिया एवं डीएपी तथा अन्य खादों का किसानों को विपणनसंघ के डबल लॉक केन्द्रों प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं प्राईवेट लायसेंसधारी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा सतत् वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा गत वर्ष रबी 2021 मौसम में 01 अक्टूबर से 8 नवंबर तक यूरिया 6168.385 मी. टन एवं डीएपी 5394.25 मी. टन खाद का वितरण किया गया था, जबकि चालू वर्ष में एक अक्टूबर से 8 नवम्बर तक यूरिया 6582.75 मी. टन एवं डीएपी 7906.90 मी. टन का वितरण कृषकों को किया जा चुका है। वर्तमान में जिले की प्राथमिक कृषि साख समितियों में यूरिया 2492.06 मी. टन एवं डीएपी 2181.37 मी. टन का स्टाक शेष है तथा डबल लॉक केन्द्रों तथा निजी विक्रेताओं के पास यूरिया 4529.75 मी. टन एवं डीएपी 2207.03 मी. टन स्टाक शेष है जिले में कुल यूरिया 7021.81 मी. टन एवं डीएपी 4388.40 मी. टन तथा एनपीके 2376.35 मी. टन का स्टाक शेष है।
कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में डबल लॉक केन्द्र करहिया मण्डी रीवा से तथा अन्य सभी डबल लॉक केन्द्रों से निजी व्यापारियों के माध्यम से भी कृषकों को उर्वरकों का वितरण लगातार कराया जा रहा है। जिले को यूरिया एवं डीएपी की रैक लगातार प्राप्त हो रही है। जिले को डीएपी की एक रैक 10 या 11 नवम्बर 2022 तक प्राप्त हो जायेगी। किसान भाइयों से अपील है कि धैर्य बनाए रखें किसी बहकावे में न आएं। जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है एवं कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार शासकीय दर पर डबल लॉक केन्द्रों, समितियों एवं निजी विक्रेताओं के माध्यम से एक दर उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है। जिन उर्वरक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय किया जायेगा उन पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 27 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। किसानों को यूरिया प्रति बोरी 266.70 रूपये प्रति बोरी विक्रय दर निर्धारित है। शासन की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से कुछ शरारती तत्वों द्वारा खाद की कमी बताकर अफवाह फैला रहे है कि किसान भाईयों से अनुरोध है कि किसी के बहकावे में न आएं। खाद वितरण में किसी भी तरह की कठिनाई आने अथवा विक्रयदाताओं द्वारा निर्धारित दर से अधिक की राशि मांग करने पर तत्काल सूचना दें। किसान उप संचालक कृषि मोबाइल नम्बर 9630720097, सहायक संचालक कृषि 8349887509 अथवा एसडीओ कृषि मऊगंज तथा त्योंथर मोबाइल नम्बर 9406724890 पर सूचना दें। आपकी कठिनाई तत्काल दूर की जाएगी।