A fine of one crore rupees was imposed on these two women colonizers of Rewa, their representatives also got trapped
अवैध कॉलोनी के खिलाफ निगम की एक और बड़ी कार्रवाही
नोटिस के बाद भी नहीं लगाई रोक, ठोका एक करोड़ का जुर्माना
कॉलोनाइजरों सहित प्रतिनिधियों से होगी वसूली, लेनी होगी विकाश अनुज्ञा
रीवा। नगर निगम प्रशासन आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देशन पर लगातार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्यवाही कर रहा है, जहां अवैध कॉलोनियों पर रोक लग रही है वहीं नगर निगम को बड़े राजस्व की आय हो रही है। गुरुवार को एक और अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उस पर निगम प्रशासन ने 1.03 करोड़ का जुर्माना ठोका गया है। अब इसकी वसूली कॉलोनाइजर व उनके प्रतिनिधियों से की जाएगी। इस संबंध में नोटिस गुरुवार को कॉलोनाइजरों को जारी कर दिया गया है।
बताया गया कि वार्ड क्रमंाक 44 में कान्हा पब्लिक स्कूल के सामने पी.डब्लू.डी वर्कशॉप के पीछे राजस्व ग्राम चिरहुला के खसरा क्र. 273/1/2 का जुज रकवा 0.8110 हे. एवं खसरा क्र. 273/1/4 का जुज रकवा 0.3550 हे. जिसका कुल जुज रकवा 1.1660 हे. में भूमि स्वामी शशिकला मिश्रा पति बंशत मिश्रा बगैरह एवं प्रभा मिश्रा पति मंगल प्रसाद मिश्रा बगैरह द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी बनाने का कार्य किया गया। इनको निगम ने नोटिस जारी किया जिसका जवाब उनके द्वारा दिया गया। जवाब संतोष जनक नहीं होने से अब निगम आगे की कार्यवाही इन पर कर रहा है। नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद अब जुर्माने की वसूली होगी, जुर्माना नहीं देने पर एफआईआर कॉलोनाइजरों के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी।
- प्रतिनिधियों का किया खुलासा
बता दें कि कॉलोनाइजर प्रभा मिश्रा व शशिकला मिश्रा ने अपने दिए गए जवाब में प्रतिनिधि दिनेश कुमार मिश्रा तनय रामनरेश मिश्रा निवासी जनता कालेज गेट अनन्तपुर रीवा ज्ञानचंद्र अग्निहोत्री तनय स्नेह अग्निहोत्री निवासी ग्राम पो. पडऱा तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के नाम का खुलसा भी किया था, उन्होंने बताया था कि उनके द्वारा कहा गया था कि वह नियमों के अनुसार कार्य करेंगे और कॉलोनी बनाएंगे लेकिन उनके द्वारा धोखे में रखते हुए अवैध कॉलोनी बिना सक्षम अनुमति के बना डाली। बताया गया कि कॉलोनाइजरों के प्रतिनिधियों पर भी कार्यवाही की जा रही है।
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दर्ज होगी एफआईआर
बता दें कि इस अनाधिकृत कॉलोनी के निर्माण कार्य को तत्काल बंद करने तथा एक सप्ताह के अन्दर नियमित कालोनी बनाने हेतु टीएनसीपी से नियोजन अनुज्ञा प्राप्त कर निगम से कालोनी विकाश अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आदेशित किया है। अन्यथा की स्थिति में उक्त कृत्य के कारण संबंधित पुलिस थाने में प्राथिमिकी (एफआईआर) भी दर्ज कराई जावेगी। इसके साथ ही संबंधित लोगो के विरूद्व नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार कुल भूमि का 10 प्रतिशत अर्थदण्ड जुर्माना बतौर रूपये लगभग 103.00 लाख वसूला जावेगा जिसकी समस्त जबावदेही संबंधितों की स्वंय की होगी।
121 करोड़ की होगी वसूली
बता दें कि निगम ने इसी प्रकार की अवैध कॉलोनी बनाने वालो पर 121 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है, सूत्रों की माने तो चुनाव परिणाम आते ही इन पर वसूली के लिए अभियान तेज कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं इस जुर्माना राशि को नहीं जमा करने पर निगम द्वारा एनओसी पर रोक लगा दी जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य निगम से बनने वाले दस्तावेज नहीं बनाए जाएंगे। जिससे मजबूरन जुर्माना की राशि जमा करनी पड़ेगी
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नोटिस जारी किया गया था लेकिन कॉलोनाइजरों द्वारा रोक नहीं लगाई गई, दिया गया जवाब भी संतोष जनक नहीं है। फिर से नोटिस दिया गया है। आगे की कार्यवाही की जाएगी। अन्य कॉलोनियों पर भी जुर्माना का नोटिस तैयार किया जा रहा है।
एचके त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री नगर निगम रीवा।
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