जबलपुर/भोपाल। को-आपरेटिव सोसाइटी चुनाव की मतदाता सूची में मृतकों का नाम जोड़े जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि मतदाता सूची के खिलाफ उसने अपील दायर की थी, जिस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट जस्टिस एके पालीवाल ने सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए सात कार्य दिवस में अपील का निराकरण करने के आदेश देते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया। यह मामला पन्ना जिले के नवगांव निवासी भगवान दीन दुबे सहित तीन व्यक्ति की ओर से दायर किया गया था।
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जिसमें कहा गया था कि प्रायमरी एग्री कल्चर कैडिट कोआपरेटिव कमेटी नवगांव के चुनाव होना है। जिसके लिए सोसायटी के रजिस्ट्रार ने मतदाता सूची जारी की है। कोऑपरेटिव सोसायटी के चुनाव दस साल बाद हो रहे है। पूर्व की सूची के आधार पर उक्त मतदाता सूची जारी की गयी है, जबकि कई मतदाताओं की मृत्यु हो गयी है। जिसके खिलाफ उसने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसायटी पन्ना के समक्ष अपील दायर की थी। उनके छुटटी में रहने के कारण अपील की सुनवाई नहीं हुई। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने पैरवी की।