Prohibitory order issued in Mauganj, major action against violation:कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने अनुपयोगी व खुले नलकूपों/बोरवेलों को मजबूतढक्कन से बंद करने संबंधी आदेश जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि अनुपयोगी व खुले नलकूपों /बोरवेलों में छोटे बच्चे गिरने संबंधी तथ्य यदा-कदा संज्ञान में आते रहते है।
उक्त घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया
संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मऊगंज जिले की सीमा क्षेत्रान्तर्गत जिन बोरवेल का उपयोग नहीं किया जाता
है या जिन बोरवेल में मोटर नही डाली है तथा जिसमें बोर केप नहीं लगा हुआ है उक्त खुले बोरो में बोर केप
संबंधित मकान मालिक/किसान/संस्था को लगवाये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
उन्होंने निर्देश दिये हैं कि
अनुपयोगी अथवा खुले पड़े हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन/कैप से नट बोल्ट्रों की सहायता से मजबूती के
साथ बन्द किया जायेे। संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाये
जाने हेतु उत्तरदायी होगें। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड
संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 15 जुलाई 2024 तक प्रभावशील
रहेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता अन्तर्गत दण्डनीय
अपराध की श्रेणी में आयेगा।