Rewa News: School operator defrauded the corporation, played with land worth crores:रीवा। लोकसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर नगर निगम प्रशासन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन मोड पर है। अवैध कॉलोनी के नोडल अधिकारी एचके त्रिपाठी द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। अवैध कॉलोनाइजरों में लगातार हो रही कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है। निगम प्रशासन द्वारा कई कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किया गया है। इनसे सात दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो इन पर एफआईआर दर्ज कराकर निगम जुर्माना की कार्यवाही करेगा।
नगर निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 44 कान्हा पब्लिक स्कूल संचालित है, इसी के ठीक सामने भूमि स्वामी शशिकला मिश्रा पति बसंत मिश्रा व प्रभा मिश्रा पति मंगल प्रसाद मिश्रा द्वारा अवैध कॉलोनी खसरा नंबर 273/1/2 व 273/1/4 में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, इसमें कुछ प्लाट बेच दिए गए हैं कुछ प्लॉटों का विक्रय किया जाना है। निगम प्रशासन ने शिकायत के बाद जाच की तो पाया कि अवैध कॉलोनी निगम की बिनअनुमति बसाई जा रही है। नोटिस जारी किया गया है, सात दिन का समय जवाब देने के लिए दिया गया है।
वार्ड क्रमांक 26 में भी अवैध कॉलोनी
बताया गयाकि इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 26 लालनटोला बस्ती के पीछे खसरा क्रमांक 874/1/1व 874/1/2 में भूमि स्वामी राकेश नामदेव पिता दुर्गा प्रसाद नामदेव निवासी हजारी चौक पांडेय टोला व प्रतिनिधि सर्वेश मिश्रा तिपा राजकुमार मिश्रा निवासी बोदाबाद उपवन नगर के द्वारा अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, इनको भी नोटिस जारी कर समय दिया गया है। इनके अलावा भी अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए हैं।
दर्ज होगी एफआईआर
बताया गया कि सात दिन में संतोषजनक जबाव नहीं मिलने पर निगम प्रशासन द्वारा इन सभी कॉलोनाइजरों के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा नगर निगम अधिनियम के तह इन कॉलोनियों में पार्क की जमीन आरक्षित कराई जाएगी व जुर्माना किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार निगम को इन कॉलोनाइजरों द्वारा करीब 40 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाई है। हाल ही में निगम प्रशासन द्वारा वार्ड क्रमांक 15 में कार्यवाही करते हुए अवैध कॉलोनी में करीब 4 एकड़ जमीन पार्क के लिए आरक्षित की थी. इस कार्यवाही के बाद कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें जुर्माना और भूमि आरक्षित होने का डर सता रहा है।
6 अवैध कॉलोनाइजरो को नोटिस जारी किया गया है। सात दिन का समय दिया गया है। जबाव संतोष जनक नहीं होने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।एफआईआर, जुर्माना व पार्क की जमीन आरक्षित करने सहित अन्य कार्यवाही की जाएगी।
एचके त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री नगर निगम।