लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा
चुनाव खर्च की सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने के पूर्व एक बैंक खाता
खोलकर उनकी जानकारी नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसी बैंक खाते के
माध्यम से उम्मीदवार चुनाव संबंधी सभी तरह के व्यय कर सकेंगे। उम्मीदवारों को चुनाव परिणामों
की घोषणा के 30 दिन के भीतर चुनाव खर्च का पूरा विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना
अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की विभिन्न माध्यमों से
निगरानी की जा रही है। उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में व्यय लेखा दल को निर्धारित समय सीमा में
चुनाव खर्च का पूरा विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।
रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी माध्यम से प्रचार नहीं होगा
रीवा . निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता के प्रभावी समय
में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डोर टु डोर कैम्पेन, एसएमएस, व्हाट्सएप, काल्स, लाउडस्पीकर
आदि अन्य किसी माध्यम से राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी
की निजता एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु यह निर्देश दिये हैं। राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों
को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करते हुए
चुनाव प्रचार करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।